कोरोना को लेकर CM योगी सख्त, UP में फिर लौटी पाबंदी; अफसरों को दिए ये निर्देश

एक दिन की रियायत के बाद आज रात से उत्तर प्रदेश में फिर से सख्त नाइट कर्फ्यू (UP Night Curfew) लागू हो जाएगा। सरकार के अगले आदेश तक यह नाइट कर्फ्यू रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

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उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) में एक बार फिर से पाबंदियां (UP LOCKDOWN) लागू हो गई हैं। आज रात से प्रदेश में सख्त नाइट कर्फ्यू (UP Night Curfew) लागू हो जाएगा। सरकार के अगले आदेश तक यह नाइट कर्फ्यू रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार (Yogi Goverment) ने जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों से नाइट कर्फ्यू में और ज्यादा सख्ती बरतने और रात 10 बजे से पहले हर हाल में बाजार और गलियों की दुकानें बंद कराने का आदेश दिया है। Read Also : उत्तर प्रदेश में फिर बंद होंगे कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल!, फिरोजाबाद में 6 सितंबर तक विद्यालय बंद रखने का आदेश

 

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दरअसल जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में एक दिन के लिए (सोमवार रात 10 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक) नाइट कर्फ्यू हटा लिया था, लेकिन आज रात 10 बजे से एक बार फिर घर से बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि पड़ोसी राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। Read Also : सुप्रीम कोर्ट ने कहा: 1000 फ्लैट वाले 40 मंजिला Supertech के ट्विन टावरों को ढहा दो; क्या खरीदारों को वापस मिलेगा पैसा?

 

मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान आला अफसरों को खास निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालना कराया जाए। समय से बाजार और दुकाने बंद कराए जाएं। इसके लिए रात 8 बजे से ही पुलिस टीम सड़कों और बाजारों में गश्त करे और हूटर बजाकर दुकानें बंद करने की अपील करे।

 

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सीएम ने कहा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच राज्य के भीतर सभी प्रकार के बाजार-दुकानों को बंद रखा जाए। साथ ही रात 10 बजे के बाद बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने पुलिस-प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वाले अफसर और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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