काम की खबर : क्या आपके आधार में भी गलत जन्मतिथि छपी है? तो यहां जानिए क्या है इसे ठीक करवाने का नियम

आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसकी आज के समय में लगभग हर काम के लिए जरूरत पड़ती है। सिम कार्ड लेने, बैंक खाता खुलवाने, लोन लेने, राशन कार्ड बनवाने, पीएफ का पैसा निकालने आदि कामों के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है।
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AADHAR SEWA KENDRA
आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसकी आज के समय में लगभग हर काम के लिए जरूरत पड़ती है। सिम कार्ड बनवाने, बैंक खाता खुलवाने, कर्ज लेने, राशन कार्ड बनवाने, पीएफ का पैसा निकालने आदि कामों के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड में जीवनी और जनसांख्यिकी शामिल होती है। कार्डधारक की जानकारी। इन्हीं में से एक है जन्मतिथि, जो कई बार कई लोगों के आधार कार्ड में गलत छप जाती है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या आप अपनी गलत छपी हुई जन्मतिथि को सही करवा सकते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आगे आप इसके बारे में जान सकते हैं...READ ALSO:-अब डिफाल्टर को भी मिल सकेगा लोन, RBI के फैसले का फायदा आम आदमी को मिलेगा।

 

अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत छपी है तो आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि इसके लिए UIDAI का नियम है। इसके मुताबिक अगर आप अपने आधार कार्ड में छपी जन्मतिथि और वास्तविक जन्मतिथि में बदलाव करना चाहते हैं तो तीन साल से कम का अंतर होना चाहिए।

 

जन्मतिथि में बदलाव के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज:-
  • अगर आपके आधार कार्ड में कोई अलग जन्मतिथि गलत छपी है तो उसे ठीक कराने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो पैन कार्ड। कोई जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र और ट्रांसजेंडर आईडी की मदद ले सकता है।
  • इसके अलावा अगर आपके पास ऊपर बताए गए दस्तावेज नहीं हैं तो आपके पास और भी विकल्प हैं। इनमें आप किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मेडी क्लेम प्रमाण पत्र, वीजा दस्तावेज और पेंशन के कागजात का उपयोग कर सकते हैं।

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ऐसे करा सकते हैं जन्मतिथि में सुधार:-
  • सबसे पहले अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं
  • यहां जाकर करेक्शन फॉर्म भरें और जन्मतिथि सही करने की जानकारी दें।
  • साथ ही संबंधित दस्तावेज की एक प्रति संलग्न कर मूल अधिकारी को दिखाएं।
  • फिर फॉर्म सबमिट करें, जिसके बाद आपका काम हो जाएगा।

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