लीव एनकैशमेंट: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब छुट्टी के बदले मिलने वाले पैसों में हुई बढ़ोतरी
हर कंपनी अपने कर्मचारियों को तीन तरह की छुट्टियां देती है। इसमें चिकित्सा, कैजुअल और पेड या अर्न्ड लीव शामिल हैं। कर्मचारी नौकरी छोड़ते समय कंपनी के पेड लीव को भुना सकते हैं।
May 28, 2023, 00:05 IST
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प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने छुट्टी के बदले कर्मचारियों को दिए जाने वाले पैसे में बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों को 25 लाख तक के लीव इनकैशमेंट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 3 लाख थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इससे निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।READ ALSO:-Smart Technology: पैंट की जिप खुली छोड़ी तो फोन पर आएगा अलर्ट, पानी लगने से बचाएगी ये तकनीक
यह फैसला बजट 2023 के प्रस्ताव के मुताबिक लागू किया गया है। जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। बता दें, हर कंपनी अपने कर्मचारियों को तीन तरह की छुट्टियां देती है। इसमें चिकित्सा, आकस्मिक और सवेतन या अर्जित अवकाश शामिल हैं। कर्मचारी नौकरी छोड़ते समय कंपनी के पेड लीव को भुना सकते हैं।
पेड लीव्स क्या हैं?
सवैतनिक अवकाश और अर्जित अवकाश वे हैं जो कर्मचारियों को उनके अवकाश के बदले में मिलते हैं। कर्मचारी इसे कैश कर सकते हैं। ऐसी छुट्टियों को कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति पर भुनाया जा सकता है। हालांकि कैश लीव को लेकर हर कंपनी का अपना नियम होता है। यानी वे कितनी छुट्टियां भुनाएंगे यह कंपनी पर ही निर्भर करता है।
सवैतनिक अवकाश और अर्जित अवकाश वे हैं जो कर्मचारियों को उनके अवकाश के बदले में मिलते हैं। कर्मचारी इसे कैश कर सकते हैं। ऐसी छुट्टियों को कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति पर भुनाया जा सकता है। हालांकि कैश लीव को लेकर हर कंपनी का अपना नियम होता है। यानी वे कितनी छुट्टियां भुनाएंगे यह कंपनी पर ही निर्भर करता है।
कर्मचारियों को इस तरह मिलेगा फायदा
छुट्टियों के बदले पैसे लेने की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को अब छुट्टी के बदले ज्यादा पैसे मिलेंगे। नए नियम के मुताबिक कर्मचारी अपनी छुट्टी को भुना सकता है। कर्मचारियों को 3 लाख रुपये तक की छुट्टी नगद कराने पर टैक्स नहीं देना होता है। जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अगर कोई छुट्टियों के बदले 25 लाख तक की रकम लेता है तो उसे इसके लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।
छुट्टियों के बदले पैसे लेने की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को अब छुट्टी के बदले ज्यादा पैसे मिलेंगे। नए नियम के मुताबिक कर्मचारी अपनी छुट्टी को भुना सकता है। कर्मचारियों को 3 लाख रुपये तक की छुट्टी नगद कराने पर टैक्स नहीं देना होता है। जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अगर कोई छुट्टियों के बदले 25 लाख तक की रकम लेता है तो उसे इसके लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।
