आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना हो या नई ID बनवानी हो, जानिए क्या है इसकी प्रक्रिया?

इस साल लोकसभा चुनाव में लाखों नए मतदाता हिस्सा लेने वाले हैं, जो इस चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप भी वोटर ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज मतदाता दिवस है तो आइए इस मौके पर वोटर आईडी कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया समझते हैं।
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voter id
लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं। पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस बार के चुनाव में 50 लाख से ज्यादा नए मतदाता अपने पसंदीदा नेता को चुनकर संसद भेजेंगे। अगर आप भी इस लोकसभा चुनाव में वोट करना चाहते हैं और आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है तो इस खबर में बताए गए तरीकों को अपनाकर आज ही नई आईडी के लिए आवेदन करें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया होगा, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होगा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। आपको बता दें कि वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल वोटर आईडी के तौर पर भी किया जाता है। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। READ ALSO:-Delhi-Meerut Rapid Rail Corridor : अब नमो भारत रैपिड रेल से 2 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से हरिद्वार, जानिए क्या है प्लान और रूट

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नए मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
  • सबसे पहले आप भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) पर क्लिक करें।
  • नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
  • अब जन्म तिथि, पता और जन्म प्रमाण पत्र का विवरण दर्ज करें।
  • सबमिट पर क्लिक करें। 

 

आवेदन करने के बाद क्या करें?
वोटर आईडी के लिए आवेदन करने के बाद फॉर्म में दी गई ईमेल आईडी। उस पर एक ईमेल आता है, जिसे चेक करना चाहिए। इस ईमेल में एक लिंक है जिसके जरिए वोटर आईडी कार्ड बनाने का स्टेटस चेक किया जा सकता है। वोटर आईडी कार्ड एक महीने के अंदर बन जाता है, जिसे अपने बूथ लेवल ऑफिसर या बीएलओ से संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है।

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वोटर आईडी न मिले तो क्या करें?
आवेदन के बाद भी यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलता है या बीएलओ कॉल नहीं करता है तो आवेदक नजदीकी चुनाव कार्यालय या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर वोटर आईडी की स्थिति की जांच कर सकता है। इसके लिए आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य की मतदाता सूची को ऑनलाइन चेक करना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो वोटर आईडी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 
वोटर आईडी के लिए दस्तावेज?
वोटर आईडी बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल मार्कशीट में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा। इसी आधार पर आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है। 

 

वोटर आईडी-आधार कार्ड लिंक
आपको बता दें कि जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड की मदद से नहीं बना है। उन्हें वोटर आईडी को आधार से लिंक कराना चाहिए। वोटिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वोटर आईडी और आधार कार्ड को एक साथ लिंक किया जा रहा है।  यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। ऑनलाइन के लिए आपको एनवीएसपी पोर्टल पर जाना होगा। अगर आपने आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल कर वोटर आईडी कार्ड बनवाया है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। 

 

वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें
  • चरण 1: चुनावी खोज वेबसाइट पर जाएं। यह वेबसाइट वोटर आईडी के लिए आवेदन करने के 2 या 3 सप्ताह बाद सभी मतदाता जानकारी सहेज लेती है।
  • चरण 2: वेबसाइट के होमपेज पर आपके पास अपना विवरण जानने के लिए दो विकल्प होंगे। पहला तरीका है अपना EPIC नंबर टाइप करना और दूसरा विकल्प है अपनी निजी जानकारी भरकर सर्च करना। 
  • चरण 3: यदि आप पहला विकल्प चुनते हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अपना ईपीआईसी नंबर, राज्य और सुरक्षा कोड दर्ज करना होगा और खोज पर क्लिक करना होगा। यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो आपका विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • चरण 4: आप विवरण द्वारा खोजें विकल्प भी चुन सकते हैं और अपना पूरा नाम, आयु, जन्मतिथि, राज्य, जिला और अपने निर्वाचन क्षेत्र जैसे विवरण दर्ज कर सकते हैं और अपना मतदाता पहचान विवरण खोजने के लिए खोज पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो आपका विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।

 

राज्य चुनाव वेबसाइट कैसे खोजें
यदि आप चुनावी खोज वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप अपने राज्य की चुनाव वेबसाइट पर जा सकते हैं। देश के प्रत्येक राज्य में एक सीईओ वेबसाइट है जो मतदाताओं की जानकारी संग्रहीत करती है। इसके लिए आप नीचे बताई गई प्रक्रिया को अपना सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल पर अपने राज्य के नाम से सीईओ वेबसाइट सर्च करें। 

 

ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम
  • अपने राज्य की चुनाव वेबसाइट पर जाएँ।
  • अपना नाम, पिता का नाम और मतदाता पहचान पत्र संख्या जैसे बुनियादी विवरण दर्ज करें और खोज बटन पर क्लिक करें।
  • एक बार जब आप खोज विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको उन प्रोफाइलों की एक सूची दिखाई देगी जो आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी से मेल खाती हैं।
  • विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना नाम चुनें और उस पर क्लिक करें। यदि आप अपना मतदाता पहचान पत्र विवरण ऑनलाइन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो निकटतम चुनाव कार्यालय पर जाएँ।
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