काम की खबर : 31 मार्च तक फाइल नहीं किया ITR तो बढ़ेगी परेशानी, इस तरह कर सकते फाइल इनकम टैक्स

अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर (ITR) फाइल नहीं किया है तो आयकर विभाग आपको एक आखिरी मौका दे रहा है। अगर आप 31 मार्च से पहले आईटीआर (ITR) फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे ITR फाइल कर सकते हैं।
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ITR
वित्तीय वर्ष खत्म होने में कुछ ही बचे हैं। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। ऐसे में अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आप इसे 31 मार्च से पहले भर लें।Read Also:-Scam: आधार कार्ड से भी खाली हो सकता है आप का बैंक खाता! ठग चल रहे हैं ये नई चाल, ऑनलाइन करें ये काम

 

अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आयकर विभाग आपको एक आखिरी मौका दे रहा है। अगर आप 31 मार्च से पहले आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे ITR फाइल कर सकते हैं।

 

अपडेटेड आईटीआर (ITR ) कब तक फाइल कर सकते हैं?
आपको असेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं। इसलिए अगर आप किसी वजह से वित्त वर्ष 2019-22 का आईटीआर (ITR ) फाइल नहीं कर पाए हैं तो 31 मार्च तक कर सकते हैं। 31 मार्च तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनल्टी और फीस नहीं लगेगी। लेकिन सेक्शन के मुताबिक आयकर कानून की धारा 140बी के तहत आपको अतिरिक्त टैक्स देना होगा।

 

अतिरिक्त कर कितना है?
यदि संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से 12 महीनों के भीतर अद्यतन आईटीआर (ITR ) दाखिल किया जाता है, तो करदाता को शेष कर पर अतिरिक्त 25% कर का भुगतान करना होगा। वहीं अगर संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है तो 50 फीसदी टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि अगर आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अतिरिक्त 50 फीसदी टैक्स देना होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आकलन वर्ष 2020-21 होगा।

 

आईटीआर (ITR ) फाइल नहीं करने पर क्या होता है?
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, करदाता को प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित आईटीआर (ITR ) फॉर्म का उपयोग करना होगा। अगर टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो वे चालू वित्त वर्ष के नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।

 

क्या आईटीआर (ITR ) फाइल करना जरूरी है?
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी की रेगुलर इनकम है और उसकी इनकम टैक्सेबल रेंज में आती है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। वर्तमान में 2.5 लाख रुपये सालाना तक की आय कर मुक्त है। इससे अधिक आय होने पर व्यक्ति को कर देना पड़ता है।
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