पेट्रोल-डीजल क्या GST के दायरे में आएगा? GST काउंसिल की बैठक में लिए गए ये 6 बड़े फैसले

 जीएसटी परिषद की बैठक में यह तय किया गया कि किन वस्तुओं पर कर लगेगा और किन वस्तुओं को कर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
 | 
NIRMALASITA RAMAN
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 53वीं बैठक हुई। बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। अब रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जीएसटी (GST) के दायरे से बाहर रहेंगे। आइए इन 6 प्वाइंट में समझते हैं जीएसटी (GST) बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए?READ ALSO:-Delhi-NCR में CNG के दाम में बढ़ोतरी, जानें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में क्या हैं CNG के दाम

 


पेट्रोल और डीजल पर वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब
पेट्रोल और डीजल जीएसटी (GST) के दायरे में आएंगे या नहीं, इसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को मिलकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी (GST) के दायरे में लाना है। इस बारे में केंद्र सरकार की मंशा साफ है। हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए।

 


जीएसटी (GST) परिषद की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले
  • केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने सभी तरह के सोलर कुकर पर 12 फीसदी जीएसटी तय करने का फैसला किया। चाहे सिंगल हो या डुअल एनर्जी सोर्स, सभी पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा।
  • भारतीय रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता होगा। इस संबंध में जीएसटी परिषद ने रेलवे द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, बैटरी चालित कार आदि पर जीएसटी से छूट की घोषणा की।
  • शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी छात्रों को छात्रावास की सुविधा से छूट दी जाएगी। परिषद ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं के लिए छूट की सिफारिश की। ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए प्रदान की जाएंगी।
  • दूध के डिब्बे और कार्टन बॉक्स पर भी 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। साथ ही, फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% कर लगाने का निर्णय लिया गया।
  • व्यापार को सुविधाजनक बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी या गलत बयानी से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं।
  • फर्जी चालान पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया जाएगा। यह काम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

KINATIC

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।