UP : दिव्यांग महिला या पुरुष से शादी करने पर उत्तर प्रदेश सरकार देगी आर्थिक मदद, जानिए क्या हैं इसकी शर्तें
दिव्यांग पुरुष या महिला से विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार आर्थिक मदद देगी। इसके लिए दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं इसके लिए सरकार क्या मदद करेगी।
Dec 26, 2024, 00:00 IST
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दिव्यांग पुरुष या महिला से विवाह करने वाले दंपत्तियों को सरकार आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं इसके लिए सरकार क्या मदद करेगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ रजनीश किरन ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान देने जा रहा है। इसके लिए दिव्यांग पुरुष और महिलाओं को अलग-अलग श्रेणी में अनुदान दिया जाना है। READ ALSO:-Bijnor : शेरकोट ब्राह्मण सभा की बैठक में पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेई को श्रद्धांजलि
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ रजनीश किरन ने बताया कि अगर पुरुष दिव्यांग है तो विभाग उसे 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगा। इसके अलावा अगर लड़की दिव्यांग है तो उसे बीस हजार की मदद दी जाएगी। वहीं अगर पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो 35 हजार दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पति आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर सरकार द्वारा संचालित जन सहज केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा तथा हार्ड कॉपी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ को उपलब्ध करानी होगी।
आवेदन करते समय दम्पति की संयुक्त फोटो, दम्पति का आय प्रमाण पत्र (not Income Tax Payer), दम्पति का निवास प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दम्पति का संयुक्त खाता (Nationalized Bank) प्रमाण पत्र-40 प्रतिशत या अधिक, विवाह गत वर्ष या वित्तीय वर्ष में हुआ हो।