उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में 6 से 14 साल तक के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा, आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून....

उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने का सुनहरा मौका है। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आप 20 जून 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए अब गरीब बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने का शानदार मौका है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस साल आप 20 जून 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। Read Also:- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 'हीट वेव' को लेकर जारी किया अलर्ट, जारी किए ये निर्देश

 

उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में कैसे होगा मुफ्त दाखिला?
यूपी के निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला और शिक्षा पाने के लिए बच्चे की उम्र 6 साल से 14 साल के बीच होनी चाहिए. आवेदन करने के बाद 21 जून से 27 जून 2024 तक आवेदन पत्र का सत्यापन होगा, जिसके बाद 28 जून 2024 को लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 7 जुलाई 2024 तक पात्र बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित हैं। इसके लिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। साथ ही इन बच्चों को वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो अन्य बच्चों को दी जाती हैं। 

 

उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में मुफ्त एडमिशन के लिए कैसे करें आवेदन?
  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाएं। 
  • वहां होम पेज पर UP School Admission 2024 लिंक पर क्लिक करें। 
  • वहां पूछी गई सभी जानकारियां आराम से भरें। 
  • मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। 
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपना आवेदन पत्र अपने पास रख लें। 

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उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में मुफ्त एडमिशन पाने की क्या है पात्रता?
  • इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पात्र माना जाएगा। 
  • बच्चा उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 
  • बच्चे के परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। 
  • बच्चे के परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 
  • बच्चे के माता या पिता किसी सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। 

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