उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त में चलवाएगी ओ लेवल (O Level) कंप्यूटर कोर्स, सिर्फ ये अभ्यर्थी ही ले सकेंगे प्रवेश....

उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर (O Level & CCC) कोर्स उपलब्ध कराएगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। इसमें 35 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते हैं।
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O Level computer course
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त कंप्यूटर कोर्स की घोषणा की है। छात्रों को सीसीसी (Course on Computer Concepts) और ओ-लेवल कंप्यूटर कोर्स में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ओ-लेवल (O-Level) पाठ्यक्रम कंप्यूटर अनुप्रयोगों में फाउंडेशन-स्तर के पाठ्यक्रम हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस कोर्स के लिए जून से जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ओ-लेवल और सीसीसी (CCC) कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना पोर्टल obccomputertraining.upsdc.gov.in के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।READ ALSO:-UP : कोचिंग पढ़ने गई नौवीं की छात्रा को बहाने से ले गया बाग में, 4 दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल

 

कोर्स में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट लेकर सभी दस्तावेजों के साथ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। 

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कौन पंजीकरण कर सकता है?
इस निःशुल्क पाठ्यक्रम में केवल ओबीसी (Other Backward Class) श्रेणी के उम्मीदवार ही प्रवेश ले सकते हैं। कोर्स के लिए पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों को 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. साथ ही आवेदक को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आदि सरकारी योजनाओं का लाभ न मिला हो। परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

 

आप बीच में कोर्स नहीं छोड़ सकते
विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अभ्यर्थियों को कोर्स के बीच में ट्रेनिंग छोड़ने की इजाजत नहीं है। यदि छात्र बिना कोई कारण बताए प्रशिक्षण छोड़ देते हैं तो उन्हें पंजीकरण शुल्क वापस करना होगा। साथ ही उन्हें भविष्य में इस योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान 75 प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति भी अनिवार्य है।

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जिन अभ्यर्थियों का नाम प्रतीक्षा सूची में है, यदि वे बिना किसी वैध कारण के 15 दिन या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जायेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के युवाओं के लिए कंप्यूटर में एक साल का मुफ्त कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को यह प्रशिक्षण क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में मिलेगा। 
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