UP पावर ऑफ अटॉर्नी पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार का बड़ा फैसला, खून का रिश्ता नहीं है तो देनी होगी 7 फीसदी स्टांप ड्यूटी

उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी के खेल को रोकने के लिए योगी सरकार ने नया फैसला लिया है। इसके तहत अगर कोई बाहरी व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत संपत्ति बेचता है तो उसे सर्कल रेट का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति को लेकर एक नया फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब करोड़ों की संपत्ति सिर्फ 100 रुपये के स्टांप पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर नहीं बेची जा सकेगी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी वाली संपत्ति पर व्यक्ति को सर्कल रेट का 7 फीसदी स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी। लेकिन ये नया नियम सिर्फ बाहरी लोगों पर ही लागू होगा। अगर आपका प्रॉपर्टी मालिक से खून का रिश्ता है तो आप सिर्फ 5000 रुपये स्टांप ड्यूटी चुकाकर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं।READ ALSO:-UP पावर ऑफ अटॉर्नी पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार का बड़ा फैसला, खून का रिश्ता नहीं है तो देनी होगी 7 फीसदी स्टांप ड्यूटी

 

मंगलवार, 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इस विषय पर स्टांप एवं न्यायालय शुल्क पंजीकरण मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी को स्टांप ड्यूटी से बाहर रखा गया है। हमने देखा कि शहर और गांव हर जगह पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। इसकी मदद से बिल्डर और प्रॉपर्टी विक्रेता भी स्टांप ड्यूटी की चोरी कर रहे हैं। इन सबको रोकने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है।

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पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है?
पावर ऑफ अटॉर्नी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। यह दस्तावेज़ किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने की अनुमति देता है, जैसे उसे बेचना या वित्त का प्रबंधन करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बन गया है. उसे ही उस संपत्ति से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिलता है। और यह अधिकार भी वास्तविक मालिक की अनुपस्थिति में ही मिलता है।
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