उत्तर प्रदेश में शराब और बीयर की बिक्री के लिए सरकार लाई नया नियम, जानिए क्या है ये नियम
उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन आबकारी आयुक्त को लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शराब विक्रेताओं की ओर से शिकायत मिली है कि वे डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आबकारी आयुक्त ने शराब विक्रेताओं को शराब बिक्री के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का अल्टीमेटम दिया है।
Nov 15, 2024, 09:00 IST
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उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन आबकारी आयुक्त को लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शराब विक्रेताओं की ओर से शिकायत मिली है कि वे डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आबकारी आयुक्त ने शराब विक्रेताओं को अल्टीमेटम दिया है कि वे शराब बिक्री के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें। READ ALSO:-UP : आयुष्मान कार्ड के बिना कैसे कराएं मुफ्त इलाज? गरीबों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान....
किसी भी खरीदार को शराब खरीदते समय डिजिटल पेमेंट लेने से मना न करें। अगर कोई खरीदार किसी विक्रेता के खिलाफ ऐसी शिकायत करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं को शराब और बीयर पीओएस मशीन से स्कैन करने के बाद ही उपलब्ध कराई जाए।
दुकानदारों को दिए गए सख्त निर्देश: उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने कहा कि शराब के शौकीनों के लिए शराब और बीयर को पीओएस मशीन से स्कैन करने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब की सभी आपूर्ति इकाइयों, थोक और खुदरा दुकानों पर पीओएस मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं।
आबकारी आयुक्त ने कहा कि बीयर खरीदते समय उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बीयर की बोतल/कैन को स्कैन करने के बाद ही बेचा जाए। अधिक पैसे लिए तो इस नंबर पर करें शिकायत: यदि बीयर की बोतल/केन पर छपे निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बिक्री की जा रही है तो इसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नंबर 14405 पर दी जा सकती है। व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं।
दुकानों पर अब पीओएस मशीन अनिवार्य: उन्होंने बताया कि बीयर के अलावा अन्य मदिरा की बिक्री भी पीओएस मशीन के जरिए अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उपभोक्ताओं को बीयर की कैन/बोतल को अनिवार्य रूप से स्कैन करके लेने की एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल भुगतान की सुविधा को बढ़ावा देने और ओवर रेटिंग की संभावना को रोकने के लिए प्रत्येक खुदरा शराब अनुज्ञापी के यहां यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी खुदरा शराब की दुकान पर डिजिटल भुगतान की व्यवस्था नहीं है तो तत्काल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के अलावा टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।