UP : आतंकी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा, गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर किया था हमला

 आरोपियों ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया था। सुरक्षाकर्मी की रायफल छीनने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक नारे भी लगाए।
 | 
GRAKHNATH
गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले में दोषी अहमद मुर्तजा को मौत की सजा सुनाई गई। विशेष एटीएस (ATS) जज विवेकानंद शरण पांडे ने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों को घायल करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को सजा सुनाई।Read Also:-उत्तर प्रदेश: श्री रामचरित मानस की प्रतियां जलाने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 9 लोगों पर मुकदमा, पांच हुए गिरफ्तार

 

गौरतलब है कि चार अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के प्रधान आरक्षक विनय कुमार मिश्रा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह मंदिर के गेट नंबर एक का सुरक्षा प्रभारी था। तभी अचानक आरोपी ने बांके से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर दिया और हथियार छीनने का प्रयास किया। 

 

अन्य सुरक्षाकर्मी बीच-बचाव करने आए तो आरोपी ने सिपाही गोपाल गौर को भी घायल कर दिया और बांका लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा। इसलिए उसको  शीघ्रता से पकड़ लिया गया। उसके पास से बांका, लैपटॉप और उर्दू में लिखी सामग्री बरामद हुई थी। मामले की जांच एटीएस को दी गई थी। विवेचक व डिप्टी एसपी संजय वर्मा ने चार्जशीट दाखिल की।

 गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षाकर्मियों पर हमले के दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा

कोर्ट में मुर्तजा को सरकार के खर्चे पर वकील भी दिया गया, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से वादी विनय कुमार मिश्रा, घायल पीएसी जवान अनिल कुमार पासवान, गोपाल गौर, चिकित्सक सहित 27 गवाह पेश हुए। दूसरी ओर आरोपी खुद को मानसिक रूप से बीमार बताता रहा, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण अदालत ने उसे दोषी करार दिया।
sonu

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।