UP Rules Change: टोल टैक्स महंगा, स्कूलों का समय बदला, UP-उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से हुए कुछ जरूरी नियमों में ये बदलाव
आज 1 अक्टूबर से कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। कई बदलावों का असर जेब पर भी पड़ेगा। आपको उन नियमों के बारे में पता होना चाहिए जो बदल गए हैं, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पढ़िए 1 अक्टूबर को बदले गए 7 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में।
Oct 1, 2024, 11:50 IST
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आज यानी 1 अक्टूबर से कई नियम बदल गए हैं। इन नियमों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन बदले हुए नियमों से अनजान हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई नियम ऐसे हैं जो हर महीने बदलते हैं। साथ ही कई बैंकिंग कंपनियां महीने के बीच में कुछ बदलाव करती हैं। ज्यादातर नए नियम महीने की पहली तारीख से लागू होते हैं। ऐसे में इस बार भी कई नियम पहली तारीख से लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं इन 7 नए नियमों के बारे में।READ ALSO:-बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती, जानें अब कैसी है तबीयत?
बदला स्कूल टाइमिंग (UP Schools Timing)
1 अक्टूबर से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जबकि राजकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय सुबह 09:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक खुलेंगे। अभी तक स्कूल गर्मियों के लिए तय समय के अनुसार ही खोले जा रहे थे। इसके अलावा डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्रों को पूरी आस्तीन की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आने के निर्देश दिए गए हैं।
1 अक्टूबर से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जबकि राजकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय सुबह 09:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक खुलेंगे। अभी तक स्कूल गर्मियों के लिए तय समय के अनुसार ही खोले जा रहे थे। इसके अलावा डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्रों को पूरी आस्तीन की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आने के निर्देश दिए गए हैं।
ट्राई के नए नियम
1 अक्टूबर से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के बाद जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के ग्राहकों को नई सुविधा मिलने जा रही है। 1 अक्टूबर से संचार के लिए मैसेज में केवल सुरक्षित यूआरएल आधारित या ओटीपी लिंक ही भेजे जा सकेंगे। 30 सितंबर तक टेलीकॉम कंपनियों को 140 सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दी गई हैं। दरअसल ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को धोखाधड़ी और घोटाले रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ट्राई ने स्पैम कॉल रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से ऐसे स्पैम कॉल की अलग से सूची तैयार करने को कहा है।
1 अक्टूबर से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के बाद जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के ग्राहकों को नई सुविधा मिलने जा रही है। 1 अक्टूबर से संचार के लिए मैसेज में केवल सुरक्षित यूआरएल आधारित या ओटीपी लिंक ही भेजे जा सकेंगे। 30 सितंबर तक टेलीकॉम कंपनियों को 140 सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दी गई हैं। दरअसल ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को धोखाधड़ी और घोटाले रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ट्राई ने स्पैम कॉल रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से ऐसे स्पैम कॉल की अलग से सूची तैयार करने को कहा है।
आय प्रमाण पत्र
1 अक्टूबर से आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई कर्मचारी आय प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। वहीं, आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के नियमों में बदलाव की घोषणा की थी, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। अब अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको 10 फीसदी टीडीएस देना होगा।
1 अक्टूबर से आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई कर्मचारी आय प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। वहीं, आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के नियमों में बदलाव की घोषणा की थी, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। अब अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको 10 फीसदी टीडीएस देना होगा।
आधार कार्ड
1 अक्टूबर 2024 से पैन-आधार से जुड़े नियम बदल गए हैं। पैन आवंटन और आयकर रिटर्न के लिए आवेदन पत्र में आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने डुप्लीकेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। वहीं, यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 कर दी है।
1 अक्टूबर 2024 से पैन-आधार से जुड़े नियम बदल गए हैं। पैन आवंटन और आयकर रिटर्न के लिए आवेदन पत्र में आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने डुप्लीकेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। वहीं, यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 कर दी है।
राशन कार्ड
राशन कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया है। वह 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। अब सरकार ने इस काम को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 कर दी है। जिससे पूर्ति विभाग कर्मियों ने भी राहत की सांस ली है। साथ ही उपभोक्ताओं को भी समय मिल गया है। पहले इस काम के लिए 30 सितंबर 2024 अंतिम तिथि थी।
राशन कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया है। वह 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। अब सरकार ने इस काम को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 कर दी है। जिससे पूर्ति विभाग कर्मियों ने भी राहत की सांस ली है। साथ ही उपभोक्ताओं को भी समय मिल गया है। पहले इस काम के लिए 30 सितंबर 2024 अंतिम तिथि थी।
यमुना एक्सप्रेसवे टोल टैक्स
एक अक्टूबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर जाना महंगा हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स आज से बढ़ा दिया गया है। नई दरों में दोपहिया, तिपहिया और पंजीकृत ट्रैक्टरों के लिए 247.50 रुपये लिए जाएंगे। वहीं, कार, जीप, वैन और हल्के वाहन के लिए 486.75 रुपये और बस-ट्रक से 1,542.75 रुपये लिए जाएंगे।
एक अक्टूबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर जाना महंगा हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स आज से बढ़ा दिया गया है। नई दरों में दोपहिया, तिपहिया और पंजीकृत ट्रैक्टरों के लिए 247.50 रुपये लिए जाएंगे। वहीं, कार, जीप, वैन और हल्के वाहन के लिए 486.75 रुपये और बस-ट्रक से 1,542.75 रुपये लिए जाएंगे।
समान नागरिक संहिता
अक्टूबर के पहले सप्ताह से उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके तहत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। वसीयत, गोद लेने और तलाक जैसे मामलों में उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा।
अक्टूबर के पहले सप्ताह से उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके तहत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। वसीयत, गोद लेने और तलाक जैसे मामलों में उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ से जुड़े ये बदलाव एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। दरअसल, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने सितंबर में पीपीएफ को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिन पर अमल किया जा रहा है। एक से अधिक पीपीएफ खाताधारकों को एक ही खाते पर भी योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अन्य पीपीएफ खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ से जुड़े ये बदलाव एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। दरअसल, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने सितंबर में पीपीएफ को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिन पर अमल किया जा रहा है। एक से अधिक पीपीएफ खाताधारकों को एक ही खाते पर भी योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अन्य पीपीएफ खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े बदलाव एक अक्टूबर से होने जा रहे हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े बेटियों के खाते को अभिभावक को संचालित करने की अनुमति है। नए नियम के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता कानूनी तौर पर अभिभावक का नहीं होता है। इसलिए ये खाते बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित किए जाएंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े बदलाव एक अक्टूबर से होने जा रहे हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े बेटियों के खाते को अभिभावक को संचालित करने की अनुमति है। नए नियम के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता कानूनी तौर पर अभिभावक का नहीं होता है। इसलिए ये खाते बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित किए जाएंगे।
HDFC क्रेडिट बैंक
एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए एप्पल उत्पादों के लिए मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट को भुनाने की एक सीमा तय की जाएगी। ऐसे में एचडीएफसी ग्राहकों को इन रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल महीने में एक बार ही करने की अनुमति होगी।
एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए एप्पल उत्पादों के लिए मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट को भुनाने की एक सीमा तय की जाएगी। ऐसे में एचडीएफसी ग्राहकों को इन रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल महीने में एक बार ही करने की अनुमति होगी।