UP : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत, डूंगरपुर मामले में सभी आरोपी हुए बरी.....
डूंगरपुर मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बरी कर दिया गया है। 2019 में हुई इस घटना पर 12 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 4 में फैसला आ चुका है। 2 में आजम खान को बरी और 2 में दोषी ठहराया गया है।
Updated: Jun 10, 2024, 14:26 IST
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डूंगरपुर मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खांन समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जेल में बंद आजम खांन वीडियो कॉल के जरिए कोर्ट में पेश हुए। डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने 2019 में आजम खां के खिलाफ गंज थाने में कॉलोनी खाली कराने के नाम पर लूट, चोरी, मारपीट, छेड़छाड़ आदि धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें से चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मुकदमों में समाजवादी पार्टी नेता बरी हो चुके हैं, जबकि दो में उन्हें दोषी करार दिया गया है।READ ALSO:-UP बर्थडे पार्टी से लौट रहे 4 यूट्यूबर्स की दर्दनाक मौत; 2 कारों की आमने-सामने टक्कर से हादसा, छह घायल,
इस मामले में सपा नेता आजम खांन, उनके करीबी फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां, ठेकेदार बरकत अली को आरोपी बनाया गया था। सभी को इस मामले में बरी कर दिया गया है।
जबरन मकान ढहाने का आरोप
दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास का निर्माण कराया गया था। इस जगह पर पहले से ही कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोपों के मुताबिक इस जमीन को सरकारी जमीन बताकर मकान ढहाए गए। पीड़ितों ने लूटपाट का भी आरोप लगाया था। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में इस मामले में रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वर्ष 2019 में गंज थाना क्षेत्र की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली और आजम खांन को आरोपी बनाया गया था। कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। धारा 392, 504, 506, 452, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास का निर्माण कराया गया था। इस जगह पर पहले से ही कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोपों के मुताबिक इस जमीन को सरकारी जमीन बताकर मकान ढहाए गए। पीड़ितों ने लूटपाट का भी आरोप लगाया था। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में इस मामले में रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वर्ष 2019 में गंज थाना क्षेत्र की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली और आजम खांन को आरोपी बनाया गया था। कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। धारा 392, 504, 506, 452, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामला क्या था ?
डूंगरपुर बस्ती निवासी अबरार नाम के व्यक्ति ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आजम खां, रिटायर्ड पुलिस सर्किल ऑफिसर आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि घर को जबरन खाली कराकर तोड़ दिया गया। आजम खां विभिन्न मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं और उनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस बीच, बुधवार को आजम खांन की पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जिला जेल से रिहा हो गईं। पिछले सप्ताह उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।
डूंगरपुर बस्ती निवासी अबरार नाम के व्यक्ति ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आजम खां, रिटायर्ड पुलिस सर्किल ऑफिसर आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि घर को जबरन खाली कराकर तोड़ दिया गया। आजम खां विभिन्न मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं और उनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस बीच, बुधवार को आजम खांन की पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जिला जेल से रिहा हो गईं। पिछले सप्ताह उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।