UP : रेंट एग्रीमेंट के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे कचहरी और वकील के चक्कर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज तक लागू की नई योजना

 रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन: अब आपको उत्तर प्रदेश में रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए कोर्ट और वकीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जो किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है।
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Rent Agreement Online
बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं और रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रेंट एग्रीमेंट को सस्ता और आसान बनाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग रेंट एग्रीमेंट प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। विभाग इसके लिए एक वेबसाइट बना रहा है, जिसमें रेंट एग्रीमेंट का एक प्रोफार्मा शामिल होगा, ताकि किराएदार और मकान मालिक इसे भर सकें।READ ALSO:-मेरठ: ऑनर किलिंग, सड़क पर गला घोंटकर हत्या, प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी थी नाबालिग बहन, आरोपी भाई गिरफ्तार

 

अगले महीने से शुरू होंगी ये प्रक्रियाएं
किराएदार और मकान मालिक को इस प्रोफार्मा में सारी जानकारी भरनी होगी। जरूरी साक्ष्य भी अपलोड करने होंगे। इस प्रक्रिया के बाद रेंट एग्रीमेंट भी ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगा। इसके लिए भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ये प्रक्रियाएं अगले महीने से शुरू हो जाएंगी।

 

प्रदेश के इन बड़े शहरों में होगी लागू ये व्यवस्था 
अधिकारियों के मुताबिक, इस व्यवस्था को सबसे पहले प्रदेश के कुछ बड़े शहरों जैसे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ में पायलट रन के जरिए लागू किया जाएगा। इसके बाद यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी।

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रेंट एग्रीमेंट फीस में होगी कमी
रेंट एग्रीमेंट फीस में भी दो फीसदी की कमी करने की योजना है। यह फीस किराए के 1 से 1.5 फीसदी तक घटाई जा सकती है। रेंट एग्रीमेंट पर अभी भी 2 फीसदी फीस लगती है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इसका प्रस्ताव हाल ही में मुख्यमंत्री के सामने रखा गया था। जिसमें मुख्यमंत्री ने रेंट एग्रीमेंट की फीस कम करने का आदेश दिया था। इसी तरह विभाग इसकी लागत भी कम करेगा।

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मौजूदा समय में100 रुपये के स्टांप पेपर पर बनता है 
फिलहाल किराएदार या मकान मालिक को 100 रुपये के स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। जिसके बाद अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। इस पूरी प्रक्रिया में किराएदार और मकान मालिक को बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, जिससे समय की भी बर्बादी होती है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी।
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