UP : अब रात में पार्किंग के लिए सरकार वसूलेगी चार्ज, जानिए घंटे, दिन, हफ्ते और महीने के हिसाब से आपको कितनी फीस देनी होगी?
अब उत्तर प्रदेश सरकार रात में भी पार्किंग के लिए शुल्क लेगी। प्रस्ताव तैयार है, कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। घंटे, दिन, सप्ताह और महीने के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। पास बनाए जाएंगे। टेंडर जारी कर पार्किंग का ठेका दिया जाएगा।
Sep 28, 2024, 00:00 IST
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उत्तर प्रदेश में नई पार्किंग नीति लागू होने जा रही है। नीति लागू होते ही लोगों को रात में भी सड़क किनारे पार्किंग के लिए शुल्क देना होगा। अभी तक लोग रात में कहीं भी अपनी कार या दोपहिया वाहन पार्क कर देते थे, लेकिन अब उन्हें घंटों, दिनों, हफ्तों और महीनों के हिसाब से शुल्क देना होगा। READ ALSO:-रफ्तार का कहर: ड्राइविंग की लाइव स्ट्रीमिंग, करीब 120KM की स्पीड और 7 युवकों की दर्दनाक मौत; दुर्घटना से पहले का वीडियो वायरल
प्रदेश का नगर विकास विभाग बिना परमिट के वाहन पार्क करने वालों से तीन गुना शुल्क वसूलने की योजना बना रहा है। एक रात के लिए- 100 रुपये, 7 दिनों के लिए- 300 रुपये, 30 दिनों के लिए- 1000 रुपये, 12 महीनों के लिए- 10000 रुपये शुल्क देना होगा। विभाग ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस आदेश पर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं।
टेंडर जारी कर पार्किंग का ठेका दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया कि आपत्तियों और सुझावों पर चर्चा के बाद नीति के मसौदे में बदलाव किया जाएगा। फिर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पेश कर उसे लागू कराया जाएगा। नई पार्किंग नीति इसलिए बनाई गई है क्योंकि अभी तक कई शहरों में पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण नगर निगम मनमाने तरीके से शुल्क वसूल रहा था। कई जगहों पर अवैध पार्किंग के मामले भी सामने आए थे। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग को शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए थे।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया कि आपत्तियों और सुझावों पर चर्चा के बाद नीति के मसौदे में बदलाव किया जाएगा। फिर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पेश कर उसे लागू कराया जाएगा। नई पार्किंग नीति इसलिए बनाई गई है क्योंकि अभी तक कई शहरों में पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण नगर निगम मनमाने तरीके से शुल्क वसूल रहा था। कई जगहों पर अवैध पार्किंग के मामले भी सामने आए थे। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग को शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए थे।
वहीं नगर विकास विभाग का भी मानना है कि नई पार्किंग नीति से निकायों की आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं नई पार्किंग नीति के मुताबिक बड़ी कंपनियां भी प्रदेश के बड़े शहरों में पार्किंग ठेके के लिए टेंडर डाल सकेंगी। टेंडर पास होने के बाद नाइट पार्किंग का ठेका दिया जाएगा। ठेकेदार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दफ्तर, कॉलेज, हॉस्टल, व्यावसायिक भवनों में पार्किंग स्थल बना सकेंगे। मल्टीलेवल कार पार्किंग व्यवस्था भी शुरू की जाएगी।
प्रस्तावित पार्किंग शुल्क
सूत्रों के मुताबिक नई पार्किंग नीति के तहत शहर की आबादी के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दोपहिया वाहन के लिए पार्किंग शुल्क 855 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 1800 रुपये प्रतिमाह होगा। दो घंटे के लिए दोपहिया वाहन के लिए 15 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 30 रुपये होंगे। एक घंटे के लिए दोपहिया वाहन के लिए 7 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 15 रुपये होंगे।
सूत्रों के मुताबिक नई पार्किंग नीति के तहत शहर की आबादी के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दोपहिया वाहन के लिए पार्किंग शुल्क 855 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 1800 रुपये प्रतिमाह होगा। दो घंटे के लिए दोपहिया वाहन के लिए 15 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 30 रुपये होंगे। एक घंटे के लिए दोपहिया वाहन के लिए 7 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 15 रुपये होंगे।
10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दोपहिया वाहन के लिए मासिक पार्किंग शुल्क 600 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 1200 रुपये होगा। दो घंटे के लिए दोपहिया वाहन के लिए 10 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 20 रुपये होंगे। एक घंटे के लिए दोपहिया वाहन के लिए 5 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 10 रुपये होंगे। रात्रि पार्किंग का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा।