UP :गाड़ी मालिक ने नाबालिग को थमाया स्टीयरिंग तो लगेगा भारी जुर्माना और जाना पड़ सकता है जेल भी!

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने एमवी एक्ट (MV Act) के प्रावधानों को सख्ती से लागू कर दिया है। इसमें प्रावधान है कि नाबालिगों को किसी भी हालत में गाड़ी चलाने से रोका जाए। इसके लिए नाबालिग के हाथ में स्टेयरिंग देने वाले वाहन मालिकों की गिरफ्तारी, जुर्माना और सजा का ऐलान किया गया है। 
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MV Act
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने MV Act (Motor Vehicle Act) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें भी नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर विशेष रूप से सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं।  इस संबंध में मंगलवार को हाई लेबल कमेटी की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के सभी आरटीओ, एआरटीओ, आरएम और एआरएम के साथ पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है।READ ALSO:-लोन डिफॉल्ट: RBI ने नई पेनाल्टी शुल्क प्रणाली की समय सीमा 1 अप्रैल तक बढ़ाई, सर्कुलर जारी

 

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में साफ कहा है कि राज्य की सीमा के भीतर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हालत में वाहन चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। परिवहन आयुक्त ने जारी आदेश में कहा कि सभी परिवहन अधिकारी राज्य पुलिस के साथ मिलकर अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में कोई भी नाबालिग वाहन नहीं चला रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वाहन मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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3 साल की जेल होगी
उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 25,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर मौतें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की होती हैं। अपने आदेश में उन्होंने इन बच्चों के जीवन की सुरक्षा के लिए एमवी एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की वकालत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी नाबालिग को वाहन चलाने से रोका जाए, नाबालिगों के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। 

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16 वर्ष की उम्र में 50cc का लाइसेंस
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्होंने नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने, जुर्माना लगाने और जेल भेजने का आदेश दिया है। हालांकि, परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में यह प्रावधान किया है कि 16 साल के नाबालिग वैध लाइसेंस के साथ 50cc से कम क्षमता वाली बाइक चला सकेंगे। इससे अधिक पावर वाली बाइक चलाने की इजाजत नहीं होगी। 16 साल के नाबालिग को दिया जाने वाला लाइसेंस भी इतनी ही क्षमता की बाइक के लिए होगा।

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जमानत नहीं मिलेगी
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अगर किसी नाबालिग को बाइक या कार चलाने की इजाजत दी गई तो वाहन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। यदि इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किया गया तो वाहन मालिक को न केवल गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि तत्काल जमानत भी नहीं मिलेगी। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद वाहन मालिक को जेल जाना अनिवार्य हो गया है। वहीं, विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। 
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