UP : निजी स्कूलों ने UP बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक लिया तो पड़ जाएंगे मुश्किल में.....

 निजी स्कूल UP बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगे। ऐसा करने पर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
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UP board
प्राइवेट स्कूल UP बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक परीक्षा शुल्क नहीं ले सकते। ऐसा करने पर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में सचिव का पदभार संभालने के बाद भगवती सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल अभिभावकों से अधिक शुल्क मांगता है तो वे सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का पूरा ब्योरा बोर्ड की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट स्कूल मनमानी न करें।READ ALSO:- UP : नाबालिग लड़की ने शादी से किया इंकार तो 2 बच्चों का बाप बना हैवान, घर में घुसकर गोली मारी, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती
 

बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क से प्राइवेट स्कूल 10 गुना अधिक परीक्षा शुल्क लेते हैं। सत्र 2024-25 में हाईस्कूल के लिए परीक्षा शुल्क 500 से 700 रुपये और इंटरमीडिएट के लिए 600 से 800 रुपये है।

 

टीसी शुल्क 1500 रुपये तक लिया जाता है
निजी स्कूल 1000 से 1500 रुपये टीसी फीस ले रहे हैं। जबकि बोर्ड ने टीसी की फीस 100 रुपये ही तय की है। यह फीस टीसी पर काउंटर सिग्नेचर के नाम पर ली जाती है।

 

10वीं परीक्षा फीस
  • संस्थागत 500.75 रुपये
  • क्रेडिट सिस्टम 200.70 रुपये
  • व्यक्तिगत 706 रुपये
  • क्रेडिट सिस्टम 306 रुपये
  • अतिरिक्त विषय 206 रुपये

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12वीं परीक्षा फीस
  • संस्थागत 600.75 रुपये
  • वाणिज्यिक 600.75 रुपये
  • व्यावसायिक फेल 806 रुपये
  • अतिरिक्त विषय 206 रुपये

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