उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को कोविड के दौरान ली गई 15% अतिरिक्त फीस समायोजित करने का निर्देश दिया

 उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को कोविड के दौरान ली जाने वाली 15 फीसदी अतिरिक्त फीस को एडजस्ट करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि राशि को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में समायोजित किया जाएगा और छात्रों को वापस किया जाना चाहिए, अगर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है।
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school open in UP
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी निजी स्कूलों को कोविड अवधि (2020-21) के दौरान वसूले गए 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समायोजित करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि राशि को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में समायोजित किया जाएगा और छात्रों को वापस किया जाना चाहिए, अगर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है।Read Also:-मेरठ: औघड़नाथ मंदिर में रहेगा पुलिस का पहरा, महाशिवरात्रि को लेकर आज से रूट डायवर्जन, संभल कर निकले घर से....

 

उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव रूपेश कुमार ने एक आदेश में कहा, यदि कोई छात्र/अभिभावक/अभिभावक-शिक्षक संघ उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने से व्यथित है, तो वे जिला शुल्क नियामक समिति के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कमेटी उनकी शिकायत पर उचित फैसला लेगी।

 

कुमार ने कहा कि फीस न बढ़ाने का सरकारी आदेश (दिनांक 27 अप्रैल, 2020) राज्य में संचालित सभी बोर्डों के सभी स्कूलों पर लागू है।

 

आदेश में कहा गया है कि, यदि स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अतिरिक्त शुल्क की गणना की गई राशि का 15 प्रतिशत शुल्क लिया, तो अब इसे समायोजित किया जाना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिनियम की धारा-8(11) के अन्तर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा जिला शुल्क नियामक समिति के निर्णय से व्यथित/पीड़ित व्यक्ति संभागीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

 

कुमार ने कहा कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाये। 
गौरतलब है कि छह जनवरी 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को 2020-21 में कोविड काल के दौरान ली जाने वाली कुल फीस में 15 प्रतिशत की छूट देने का निर्देश दिया था। 

 

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी स्कूलों को 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के दौरान ली जाने वाली कुल फीस का 15 फीसदी कैलकुलेट करना होगा और अगले सत्र में इसे समायोजित करना होगा। 

 

उत्तर प्रदेश के अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि ज्यादातर सदस्य स्कूल पहले ही कोविड के समय में छात्रों को भारी छूट दे चुके हैं। 
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