UP सरकार का बड़ा फैसला,18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नाबालिगों के ड्राइविंग करने पर भी लगेगी रोक

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर आई है। यहां पेट्रोल पंपों को नाबालिगों को डीजल या पेट्रोल न देने का निर्देश दिया गया है। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिले के समय अभिभावकों से शपथ पत्र लिया जाए कि वे अपने नाबालिग बच्चे को यातायात नियमों के विरुद्ध वाहन नहीं चलाने देंगे।
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petrol pump
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ा फरमान जारी किया है। सरकार का यह आदेश कम उम्र के युवाओं पर लागू होगा। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को झटका लग सकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों पर 18 साल से कम उम्र के युवाओं को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा।Read also:-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान-उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण टॉपर्स छात्र-छात्राओं के नाम पर होंगी सड़के

 

सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अभिभावकों से एक फॉर्म भरवाया जाएगा। इसमें अभिभावक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके नाबालिग बच्चे वाहन नहीं चलाएंगे और न ही उन्हें वाहन चलाने देंगे। यह एक तरह का हलफनामा होगा। इसे भरकर जमा करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।

 

नाबालिगों के वाहन चलाने पर लगेगी रोक 
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चतुर्वेदी ने मीडिया को बताया कि सरकार के आदेश पर यह फरमान जारी किया गया है। लगातार हो रहे सड़क हादसों और उनमें नाबालिगों की संलिप्तता को देखते हुए सरकार ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंप नाबालिगों को पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। पेट्रोल पंप आदेशों का पालन करते हैं या नहीं, इसकी निगरानी की जाएगी।

 

आदेश से संबंधित नोटिस पेट्रोल पंपों पर विधिवत चस्पा किए जाएंगे। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक और पुलिस विभाग को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पेट्रोल पंप मालिकों को भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आदेश है कि यदि किसी भी स्तर पर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक लगाई जाएगी।

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छह जून को लिया गया था फैसला
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के छात्र लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं। हादसे होते रहते हैं और नाबालिग होने के कारण पुलिस उनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पाती है। शासन ने छह जून को सभी विभागों की बैठक बुलाई थी।

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इसमें चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि नाबालिगों के लिए पेट्रोल व डीजल प्रतिबंधित किया जाएगा। नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की अहम कड़ी परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी होंगे। खाद्य एवं रसद विभाग तथा जिला पूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नाबालिगों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल न मिले।
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