UP Corona Alert! स्कूल, कॉलेज, निकाय चुनाव और दफ्तरों सहित इन जगहों पर मास्क लगाना जरूरी है, जानिए क्या है गाइडलाइन्स

मास्क अनिवार्य: कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, मैरिज हॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क अनिवार्य कर दिया है। 
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मास्क अनिवार्य: दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई जगहों पर एक बार फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इन सबके बीच कई जिलों में बढ़ते कोविड मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में भी मास्क की वापसी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, मैरिज हॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क अनिवार्य कर दिया है।Read Also:-मानहानि केस : मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट में सुनवाई पूरी, 20 अप्रैल पता लगेगा, राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगेगी या नहीं.....

 

गाइडलाइंस के मुताबिक अब दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साफ-सफाई रखने और मास्क नहीं लगाने वालों को प्रवेश नहीं देने को भी कहा गया है। एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने, दरवाजों, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग एरिया को समय-समय पर सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं।

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प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सर्दी, बुखार या फ्लू के लक्षण पाए जाने पर लोगों को घर में ही क्वारंटीन रहने और कोविड जांच कराने की हिदायत दी जाए। स्कूलों/कॉलेजों में बच्चों/छात्रों/शिक्षकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाए। छात्रों को कक्षा में उनके बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाए जबकि स्कूल/कॉलेजों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।

 

परिसर में हाथ धोने के साबुन और पानी, या हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दरवाजे, रेलिंग, झूले आदि को समय-समय पर सेनेटाइज करना चाहिए। यदि कोई बच्चा खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित है, तो उसे स्कूल/कॉलेज नहीं भेजा जाना चाहिए और चिकित्सकीय सलाह और उपचार दिया जाना चाहिए। अस्पतालों में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बिना मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाए। प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।

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फीवर हेल्प डेस्क और कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए जबकि लक्षण वाले मरीजों की कोविड जांच की जाए। सिनेमा हॉल/मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। इन सभी स्थानों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि लक्षण वाले मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराएं और होम आइसोलेशन के मरीजों को प्रतिदिन कमांड सेंटर के माध्यम से बुलाकर फीडबैक लिया जाए। अगर किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो उसे तुरंत सुनिश्चित किया जाए।
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