UP : हाथरस कांड में आया बड़ा फैसला, आरोपी संदीप को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने तीन आरोपियों को किया बरी

हाथरस गैंगरेप मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने ढाई साल बाद गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों में सिर्फ एक संदीप ठाकुर को दोषी पाया है।  जबकि 3 आरोपियों लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को बरी कर दिया गया।
 | 
HATHRAS
हाथरस के बहुचर्चित बेटी मामले में 900 दिन बाद फैसला आया है। अदालत ने एक आरोपी संदीप पर उम्रकैद के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इससे पहले अदालत ने चार आरोपियों में से एक को दोषी करार दिया था. शेष तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। वहीं, पुत्री पक्ष के अधिवक्ता महिपाल सिंह निम्होत्रा ने कहा कि एससी-एसटी कोर्ट ने 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस कांड में आरोपी संदीप को दोषी पाया है। Read Also:-अडाणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई विशेषज्ञ समिति, नंदन नीलकेणी समेत 6 सदस्य, गौतम अडानी बोले- सच की जीत होगी

 

लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया जाता है। आरोपी संदीप को आईपीसी एससी-एसटी एक्ट की धारा 304 के तहत दोषी करार दिया गया है, दुराचार का आरोप साबित नहीं हुआ है। दोषी संदीप ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

बेटी पक्ष के वकील महिपाल सिंह निम्होत्रा ने कहा कि वे कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सीबीआई ने गैंगरेप और मर्डर केस में चार्जशीट फाइल की थी।

 चारों अभियुक्त

आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने कहा कि मामले में दुष्कर्म व धारा 302 साबित नहीं हुआ है, केवल धारा 304 व एससी-एसटी एक्ट के तहत एक आरोपी को दोषी पाया गया है. बाकी तीन को बरी कर दिया गया है।

 

आरोपी पक्ष के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर का कहना है कि चौथा आरोपी संदीप भी बेकसूर है। संदीप को बेगुनाह साबित करने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे।

 

यह मामला था
14 सितंबर 2020 को हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। गांव के ही चार युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और गला दबा कर जान से मारने की कोशिश की। 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था.

 

मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लवकुश के खिलाफ स्पेशल जज (एससी-एसटी एक्ट) की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई ने धारा 302, 376ए, 376डी और एससी-एसीटी एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने 67 दिनों तक विचार-विमर्श किया।

 

कब क्या हुआ

 

  • चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना घटी। जिला अस्पताल से अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने एक आरोपी संदीप के खिलाफ जानलेवा हमला व एससी-एसटी प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है।
  • पुलिस ने 19 सितंबर को नामजद आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया था।
  • 22 सितंबर को बेटी के बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा 376डी बढ़ाते हुए तीन अन्य आरोपियों के नाम शामिल किए गए थे।
  • पुलिस ने दूसरे आरोपी लवकुश को 23 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
  • पुलिस ने 25 सितंबर को तीसरे आरोपी रवि को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर चंदपा को लाइन हाजिर किया गया था।
  • 26 सितंबर को चौथे आरोपी रामू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
  • 28 सितंबर को बेटी को बेहद गंभीर हालत में अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज से दिल्ली रेफर कर दिया गया था।
  • बेटी की मौत 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई थी। परिजनों की मर्जी के बिना प्रशासन ने आधी रात में बेटी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 
  • दो अक्टूबर को तत्कालीन एसपी, सीओ समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।
  • राज्य सरकार ने 4 अक्टूबर को मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
  • 11 अक्टूबर को सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की थी।
  • 21 नवंबर को सीबीआई अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों को पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए गुजरात ले गई।
  • 06 दिसंबर को फिर से गुजरात से अलीगढ़ जेल में हिरासत में लिया गया।
  • 18 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ हाथरस स्पेशल कोर्ट (एससी-एसटी एक्ट) में चार्जशीट दाखिल की।
  • 02 मार्च 2023 को अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाया और तीन को बरी कर दिया। 

sonu

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।