UP : अतीक अहमद के बेटे उमर को CBI कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अभी भी नहीं आ सकेगा जेल से बाहर....

माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, उमर को लखनऊ जेल में ही रहना होगा क्योंकि उसे दूसरे मामले में जमानत नहीं मिली है। दरअसल, उमर पर केस में सहयोग न करने का आरोप था।
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Atiq Ahmed's son
माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, दूसरे मामले में जमानत न मिलने के कारण उमर को लखनऊ जेल में ही रहना होगा। दरअसल, उमर पर मामले में सहयोग न करने का आरोप था। गुरुवार को उमर अहमद को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में उमर के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से एक मामला देवरिया जेल में बंद कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट से जुड़ा है, जिसमें उमर अहमद पर गंभीर आरोप लगे थे। READ ALSO:-मेरठ के पुलिसकर्मियों ने बनाई अपनी SOG, राजस्थान में बस हाईजैक कर 4 लोगों का अपहरण करते पकड़े गए

 

दरअसल, अतीक अहमद 26 दिसंबर 2018 को देवरिया जेल में बंद था। इस दौरान लखनऊ के आलमबाग में रहने वाले कारोबारी मोहित जायसवाल को अतीक अहमद के कहने पर लखनऊ से उठाकर देवरिया जेल लाया गया था। जहां उसके साथ मारपीट की गई और 45 करोड़ रुपये की संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर कराए गए। मोहित जायसवाल ने बताया था कि अतीक अहमद के गुर्गे उसे कार से देवरिया ले गए थे। 

 


इसके बाद उसे अतीक अहमद के पास जेल ले जाया गया, जहां अतीक के बेटे उमर और गुर्गों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं उससे करोड़ों की जमीन पर जबरन दस्तखत भी करवाए गए। मोहित के मुताबिक अतीक के गैंग ने रंगदारी भी मांगी थी, जिसमें अतीक का बड़ा बेटा उमर भी शामिल था।

 

 मोहित ने इस मामले में कृष्णा नगर थाने में केस दर्ज कराया था। इसके बाद अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में चुनाव को देखते हुए अतीक को नैनी जेल भेज दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी के अपहरण के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे।

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उमर पर घोषित था दो लाख का इनाम: मोहित जायसवाल के अपहरण मामले में सीबीआई ने उमर अहमद पर दो लाख का इनाम घोषित किया था। हालांकि फरार होने के बाद उमर ने अगस्त 2022 में सरेंडर कर दिया था। तब से वह लखनऊ जेल में बंद है। 

 

उमर पर इस मामले में जालसाजी, रंगदारी, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए थे। इन दोनों पर धारा 364 ए के तहत भी आरोप लगाए गए थे। धारा 364 ए के तहत मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है।
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