परिवार के मुखिया की मृत्यु पर उत्तर प्रदेश सरकार देती है 30 हजार रुपये, इस तरह कर सकतें हैं आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे, कहां और किन दस्तावेजों के साथ इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
Nov 21, 2024, 07:00 IST
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उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है, जिन्होंने अपना मुखिया खो दिया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को सहारा देना है, जिनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं बचा है। सही दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।READ ALSO:-मेरठ : फर्जी हवालात में यातनाएं देने वाले वसूलीबाज दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित, SSP डॉ विपिन ताडा ने की कार्रवाई
योजना के तहत लाभ और पात्रता
इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवार शामिल हैं। पहले इसके तहत 20,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे 2013 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया था।
इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवार शामिल हैं। पहले इसके तहत 20,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे 2013 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया था।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- मृत्यु के समय मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन मृत्यु के एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।
इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं।
- आधार कार्ड
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र (अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील से वैध)
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा जारी)
- पहचान और निवास प्रमाण पत्र
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (राष्ट्रीय बैंक में खाता)
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
- सभी दस्तावेज सही प्रारूप (JPEG/PDF) में होने चाहिए और 20 KB से अधिक नहीं होने चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016 में इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान शुरू किया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सरल है जो इस प्रकार है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की वेबसाइट (https://nfbs.upsdc.gov.in/) पर जाएं।
- न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट लें और हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर तीन दिन के अंदर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
अगर आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करें। जरूरी जानकारी भरने के बाद आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी।
अगर आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करें। जरूरी जानकारी भरने के बाद आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी।
निर्णय और भुगतान
- आवेदन के 30 दिन के अंदर संबंधित विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है। स्वीकृति के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में 30,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है।
- ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के 75 दिन बाद जिला स्तर पर भुगतान नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में जिला अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के आदेश से ही आगे की प्रक्रिया पूरी होती है।
योजना का उद्देश्य
यह योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो किसी दुखद स्थिति में अपने परिवार के मुखिया को खो देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन में स्थिरता लाना है।
यह योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो किसी दुखद स्थिति में अपने परिवार के मुखिया को खो देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन में स्थिरता लाना है।
Disclaimer : लेख में दी गई यह जानकारी सामान्य स्रोतों से एकत्र की गई है। खबरीलाल मिडिया इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि नहीं करता है।