सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिखाया आईना...बुलडोजर एक्शन पर रोक लगने पर बोले सांसद चंद्रशेखर आजाद....
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायपालिका की मौजूदगी में किसी भी सरकार को खुद को तानाशाह नहीं समझना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं।
Nov 14, 2024, 09:00 IST
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आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उसकी असलियत दिखा दी है। READ ALSO:-मेरठ : उत्तर प्रदेश के इन जिलों के युवाओं को मिल रहा मौका; प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन
आजाद ने कहा कि जब तक देश में न्यायपालिका है, तब तक किसी भी सरकार को खुद को तानाशाह नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, जिन्होंने सरकार को खुश करने के लिए बिना अपराध साबित किए बुलडोजर की कार्रवाई की, तो भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करेगा।
मुख्यमंत्री योगी पर साधा निशाना
सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का काम लोगों को सुरक्षा देना है, लेकिन यहां सीएम 'बंटेंगे-काटेंगे' जैसे नारों से लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा की युवा विरोधी सरकार है।
सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का काम लोगों को सुरक्षा देना है, लेकिन यहां सीएम 'बंटेंगे-काटेंगे' जैसे नारों से लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा की युवा विरोधी सरकार है।
आजाद ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रही है तो राज्य सरकार एक पाली में परीक्षा क्यों नहीं करा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध की सजा घर गिराना नहीं है। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन जज नहीं बन सकता। अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस और प्रशासन का नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक सरकार किसी भी आरोपी या उसके परिवार को सजा नहीं दे सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध की सजा घर गिराना नहीं है। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन जज नहीं बन सकता। अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस और प्रशासन का नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक सरकार किसी भी आरोपी या उसके परिवार को सजा नहीं दे सकती।
जमीयत-ए-उलेमा हिंद समेत कई लोगों ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में पिछले कई महीनों से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।