कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेमप्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाई, कहा-बताएं खाना शाकाहारी है या मांसाहारी

 उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी।
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KANWAR YATRA
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया।READ ALSO:-   रामपुर : रोडवेज बस व वोल्वो (प्राईवेट बस) में भिड़ंत, 3 की मौत, वन-वे होने के कारण सामने से आ रही बस से टकराई, 5 बच्चों समेत 60 लोग घायल


मिली जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच को बताया कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए "अप्रत्यक्ष" आदेश पारित किए गए हैं।

 


बताया जा रहा है कि इसके बाद बेंच ने सिंघवी से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने भोजनालय मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में कोई औपचारिक आदेश दिया है। बेंच ने कहा, "क्या राज्य सरकारों ने कोई औपचारिक आदेश पारित किया है?" सिंघवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश "पहचान के आधार पर बहिष्कार" है और यह संविधान के विरुद्ध है। इस मामले की सुनवाई चल रही है।

 KINATIC

मोइत्रा ने अपनी याचिका में दोनों राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगाने का आग्रह किया और कहा कि इस तरह के निर्देश समुदायों के बीच विवादों को बढ़ावा देते हैं। आरोप लगाया गया है कि संबंधित आदेश मुस्लिम दुकान मालिकों और कारीगरों के आर्थिक बहिष्कार और उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
SONU

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