उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए मौका: इस तरह जमा करेंगे बकाया टैक्स तो नहीं देना होगा जुर्माना, परिवहन निगम ला रहा ये योजना

उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही बड़ी सौगात लेकर आ रही है। सरकार की इस सौगात का फायदा टैक्स डिफॉल्टर उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
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TRANSPORT DEPARTMENT
उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही बड़ी सौगात लेकर आ रही है। सरकार की इस सौगात का फायदा टैक्स बकाएदार उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। READ ALSO:-अच्छी खबर! अब टोल टैक्स के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, NHAI का बड़ा अपडेट, जानिए कैसे कटेगा टोल टैक्स?

 

विभाग ने पिछली बार करीब डेढ़ महीने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की थी। इसमें वाहन स्वामियों को बड़ा फायदा मिला था। बकाएदारों ने वर्षों से बकाया टैक्स 100 फीसदी पेनाल्टी छूट के साथ जमा किया था। अब एक बार फिर परिवहन विभाग वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए ओटीएस लागू करने की तैयारी कर रहा है। 

 

समाधान योजना की तैयारियां शुरू
परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी वाहन स्वामियों के हित में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना शुरू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। जल्द ही ओटीएस की तिथि घोषित कर दी जाएगी। वाहन स्वामियों को टैक्स पेनाल्टी में छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना टैक्स जमा करने में आसानी होगी। पिछले साल एकमुश्त समाधान योजना का लाभ बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों ने उठाया था। उम्मीद है कि इस बार भी वाहन स्वामी एकमुश्त समाधान योजना का पूरा लाभ उठाएंगे। 

 

गौरतलब है कि जुलाई 2022 में परिवहन विभाग ने पहली बार एकमुश्त समाधान योजना लागू की थी। वाहन स्वामियों को 1000 रुपये जमा करके ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत किया गया था। इस योजना के तहत वे सभी वाहन जो एक अप्रैल 2020 या उससे पहले आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत थे और उन पर टैक्स बकाया था तो सभी वाहनों को पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट दी गई थी। 

 

इसके अलावा बकाया टैक्स की पहली किस्त का 50 फीसदी 21 दिन के अंदर, दूसरी किस्त का 25 फीसदी 28 दिन के अंदर और तीसरी किस्त का 25 फीसदी 35 दिन के अंदर जमा करने का प्रावधान किया गया था। वाहन स्वामी 30 दिन के अंदर पूरी धनराशि एकमुश्त भी जमा कर सकते थे। यह विकल्प भी दिया गया था। हालांकि, समय से टैक्स न चुकाने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का भी प्रावधान था। 

 KINATIC

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे टैक्स डिफॉल्टर हैं, जिन्हें टैक्स चुकाने के लिए विभाग की ओर से बार-बार नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं चुकाया। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में ऐसे टैक्स डिफॉल्टरों के लिए 100 फीसदी पेनाल्टी माफी के साथ टैक्स चुकाने का विकल्प है। अगर ऐसे डिफॉल्टर अपना टैक्स चुका देते हैं, तो उन्हें 100 फीसदी पेनाल्टी माफी मिलेगी, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा।
SONU

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