मेरठ: अब आरटीओ चला रहा सघन चेकिंग अभियान, 15 फरवरी से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर शुरू हुआ चेकिंग अभियान, भारी जुर्माना लगाने का आदेश जारी

मेरठ में 15 फरवरी से आरटीओ (RTO) द्वारा चकबंदी अभियान चलाया जाएगा। आरटीओ विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 5 हजार रुपये और फिर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है। 
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मेरठ में 15 फरवरी से आरटीओ (RTO) द्वारा चकबंदी अभियान शुरू हुआ। आरटीओ (RTO) विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 5 हजार रुपये और फिर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है। Read Also:-कर्ज लेने वालों को रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने दी एक और बड़ी राहत, अब कर्ज वसूली से पहले करना होगा ये काम

 

एआरटीओ (ARTO) कुलदीप सिंह ने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी वाहन मालिक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर ही सड़कों पर चलें। चेतावनी मिलने के बाद भी अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई तो शुरू में 5 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। उसके बाद भी यदि वाहन मालिक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाता है तो 10 हजार रुपये या उससे अधिक का चालान काटकर वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

 

40 फीसदी वाहन बिना प्लेट के चल रहे हैं 
मेरठ आरटीओ (RTO) ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर 15 फरवरी से चकबंदी अभियान चलाने का मन बना लिया है। उधर, आरटीओ (RTO) विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में 40 फीसदी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अगर वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

 

पहली बार में लगेगा 5 हजार का जुर्माना 
पहली बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना पाए गए वाहन को 5 हजार रुपए के जुर्माने के साथ ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दूसरे मामले में अगर वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाया जाता है तो 10 हजार रुपये के जुर्माने के साथ वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा। एआरटीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा रही है, जिसे देखते हुए मेरठ आरटीओ (RTO) ने कड़ी चेतावनी देते हुए वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को कहा है। 
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