उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति पर सरकार का बड़ा फैसला! सिर्फ 5 हजार रुपए में होगी रजिस्ट्री....
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद आप महज 5000 रुपये में संपत्ति अपने नाम पर दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है।
Aug 28, 2024, 15:57 IST
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पुश्तैनी संपत्ति को लेकर अक्सर लड़ाई-झगडे देखने को मिलते हैं। जमीन के बंटवारे को लेकर भाई-भाई में लड़ाई होती रहती है। जब ये खत्म हो जाते हैं तो मामला जमीन की रजिस्ट्री पर आकर अटक जाता है। रजिस्ट्री पर खर्च होने वाले पैसों की वजह से अक्सर विवाद सुलझ नहीं पाते। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रजिस्ट्री के खर्च को कम कर दिया है। यह नियम सिर्फ पारिवारिक संपत्ति पर ही लागू होगा। इस नियम को बनाने के पीछे की वजह ऐसे पारिवारिक विवादों को सुलझाना है।READ ALSO:-UP : महाकुंभ से पहले उत्तर प्रदेश को मिलेगी एक और एक्सप्रेसवे की सौगात, 12 जिलों में आपकी गाड़ी जल्दी ही नॉन-स्टॉप फर्राटा भरेगी
5 हजार का लगेगा रजिस्ट्री स्टांप
जमीन को लेकर परिवारों में दुश्मनी होती है, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री पर भी मामला अटक जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब रजिस्ट्री के दौरान परिवार में होने वाले विवादों में कमी आएगी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सालाना 40 लाख रजिस्ट्री होती हैं, जिस दौरान अक्सर झगड़े भी होते हैं। अब नए आदेश के बाद आप सिर्फ 5 हजार रुपये में संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम करा सकते हैं। इससे पहले सरकार ने खून के रिश्ते वालों को भी सहूलियत दी थी।
जमीन को लेकर परिवारों में दुश्मनी होती है, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री पर भी मामला अटक जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब रजिस्ट्री के दौरान परिवार में होने वाले विवादों में कमी आएगी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सालाना 40 लाख रजिस्ट्री होती हैं, जिस दौरान अक्सर झगड़े भी होते हैं। अब नए आदेश के बाद आप सिर्फ 5 हजार रुपये में संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम करा सकते हैं। इससे पहले सरकार ने खून के रिश्ते वालों को भी सहूलियत दी थी।
पहले कितना देना पड़ता था शुल्क
अब आप समझ गए होंगे कि इसके लागू होने से कितने पैसे बचेंगे! मान लीजिए किसी जमीन की कीमत 1 करोड़ है तो आपको 7 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती यानी करीब 7 लाख की रकम। यह आम जमीन की कीमत है। वहीं अगर पारिवारिक जमीन की बात करें तो इस पर 30 फीसदी तक की छूट मिलती है। इस हिसाब से अगर जमीन की कीमत एक करोड़ है तो उसके लिए 90 हजार चुकाने होंगे।
अब आप समझ गए होंगे कि इसके लागू होने से कितने पैसे बचेंगे! मान लीजिए किसी जमीन की कीमत 1 करोड़ है तो आपको 7 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती यानी करीब 7 लाख की रकम। यह आम जमीन की कीमत है। वहीं अगर पारिवारिक जमीन की बात करें तो इस पर 30 फीसदी तक की छूट मिलती है। इस हिसाब से अगर जमीन की कीमत एक करोड़ है तो उसके लिए 90 हजार चुकाने होंगे।
यह वह रकम है जिस पर जमीन के बंटवारे में मामला अटक जाता है। इस रकम को चुकाने में तमाम लोगों में विवाद होता है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत उस संपत्ति के सभी हिस्सेदार एक साथ तहसीलदार के सामने अपनी सहमति देंगे। आप सिर्फ 5 हजार स्टांप ड्यूटी देकर लिखित बंटवारे का फॉर्मूला लागू कर सकते हैं।
कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला मंगलवार को लोकभवन में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 14 प्रस्तावों में से 13 को मंजूरी मिल गई है। सबसे बड़ा प्रस्ताव पारिवारिक रिश्तेदारों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में छूट का पास हुआ। उन्होंने कहा कि संपत्ति विवादों को आसानी से सुलझाने और पारिवारिक कलह को समाप्त करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है।