पेट्रोल और डीजल के वाहन चलाने वाले हो जाए सतर्क! एक फरवरी से ऐसी एक लाख से ज्यादा कारें जब्त की जाएंगी

अब नोएडा में पुराने वाहन चलाने वाले सावधान हो जाएं। दरअसल अब परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को लेकर सख्ती करने जा रहा है। परिवहन विभाग 1 फरवरी से 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहन जब्त करने जा रहा है।
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुराने वाहनों के चालक सतर्क हो जाएं। दरअसल अब परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को लेकर सख्ती करने जा रहा है। परिवहन विभाग 1 फरवरी से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जब्त करने जा रहा है। एक फरवरी से यदि ऐसे वाहन सड़क पर दौड़ते नजर आते हैं तो परिवहन विभाग द्वारा उन्हें तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा छह टीमों का गठन किया गया है।Read Also:-जम्मू-कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी के बीच 'भारत जोड़ो यात्रा' संपन्न, राहुल गांधी ने बताया कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट क्यों पहनी; देखें वीडियो

 

नोएडा के आरटीओ ऑफिस ने एक लाख 19 हजार से ज्यादा पेट्रोल और डीजल कारों को नोटिस भेजा है, जिनका रजिस्ट्रेशन पिछले साल रद्द कर दिया गया था। इन कारों में डीएम कार्यालय, पुलिस आयुक्तालय, जिला न्यायालय, व्यापार कर आयुक्त, परिवार कल्याण विभाग और निगरानी चिकित्सा अधिकारी की 23 कारें शामिल हैं। 

 

इन नंबर वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा
केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को डिस्पोज करने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी जारी की थी। जनता द्वारा सरकार की नीति के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया दिखाने के बाद नोटिस भेजे गए थे। UP16 Z नंबर से शुरू होने वाली कारें 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं। उन्हें निशाना बनाया जाएगा। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश के बाद गौतमबुद्ध नगर में परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने 1 लाख 19 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब नोएडा में ऐसे वाहनों को देखते ही इन्हें जब्त करने का विशेष अभियान शुरू होगा। 

 

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 15 साल से पुराने सभी वाहनों को दो माह पहले नोटिस जारी किया गया है। ऐसे वाहन मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत या वाहन को दूसरे जिले में ले जाने के लिए परिवहन विभाग से एनओसी लेने की छूट है। स्क्रैप पॉलिसी या एनओसी को लेकर ऐसे वाहन मालिकों ने अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई, इसलिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
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