बुलंदशहर : शर्मनाक! मां से दुष्कर्म के आरोपी बेटे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 51 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

 आरोपी ने पशुओं के लिए चारा लाने के बहाने खेत में अपनी मां साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब घटना की जानकारी अपने छोटे बेटे को दी तो उसने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2023 में बेटे ने अपनी मां के साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने महज 20 महीने में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 51 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपी के भाई ने बुलंदशहर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमा दोषी के भाई ने दर्ज कराया था।READ ALSO:-मेरठ : युवती की फर्जी इंस्टाग्राम ID बना, डाली अश्लील वीडियो और फोटो, सहेली और उसके के ब्वायफ्रेंड ने युवती को किया बदनाम

 

एडीजीसी क्राइम विजय कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने बताया कि 16 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात के एक गांव निवासी मुस्लिम समुदाय के 36 वर्षीय युवक ने अपनी 60 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म किया। 22 जनवरी 2023 को पीड़िता के छोटे बेटे ने बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

 


एडीजीसी ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट को बताया था कि वह बड़े बेटे के साथ घास काटने गई थी। बेटा मुझे जंगल के अंदर ले गया। इस पर उसने कहा कि यहां घास नहीं है। इस पर उसने कहा कि चलो जंगल के अंदर चलते हैं, घास ले आएंगे। इसके बाद वह मुझे एक गन्ने के खेत में ले गया और फिर मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जमीन पर पटक दिया। मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करती रही कि बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन उसने मेरे कपड़े उतार दिए और गलत काम (rape) किया। मेरे रोने-धोने और गिड़गिड़ाने पर भी वह नहीं माना। मैं कहती रही कि बेटा मैं 60 साल की महिला हूं, मेरे साथ ऐसा मत करो। 

 


घटना के बाद वह आधे घंटे तक बेहोश रही। वह जमीन पर बेहोश पड़ी रही। आधे घंटे बाद बेटे ने उसे जगाया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। रोज रात को सोने के लिए मेरे पास आ जाना। उस समय मैंने डर के मारे हां कर दी। किसी तरह घर आकर अपनी भतीजी और छोटे बेटे को घटना की जानकारी दी। 

 

एडीजीसी क्राइम ने कहा कि डेढ़ साल में माननीय कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा केस कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने कई बार कोर्ट में रोते हुए अपनी कहानी बताई। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एसपी ग्रामीण रोहित मिश्रा ने बताया कि डेढ़ साल पहले कोतवाली देहात थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। एक महिला ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया था। 

 

मामले में वादी नामजद आरोपी का छोटा भाई था। सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज दोषी को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने डेढ़ साल में ही गवाहों को कोर्ट में पेश कर दिया।
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