उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन शुरू, 35 मिनट में हुआ अवैध मदरसा जमींदोज़, अवैध कब्जेदारों में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश में अवैध इमारतों पर योगी सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई है। अमेठी में बेशकीमती चारागाह पर बने मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
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Amethi
उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर योगी सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। अमेठी में सुल्तानपुर-रायबरेली हाईवे पर गुजरटोला गांव के पास बेशकीमती चारागाह जमीन पर चार साल से बने मदरसे को सोमवार सुबह तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के बाद  बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस पीएसी के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने चार कमरों के मदरसे को ध्वस्त कर दिया। Read Also:-मेरठ : राज्य सभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पुलिस ने सर्किट हाउस में अंदर जाने से रोका, स्कूटी पर थे; कहा- अगर मैंने फकीरी छोड़ दी तो जान बचानी भारी पड़ जाएगी।

 

गुजर टोला ग्राम पंचायत अंतर्गत सुल्तानपुर रायबरेली हाइवे के बायीं ओर गांव निवासी हसन पुत्र सुल्तान ने चरागाह की बेशकीमती जमीन पर निर्माण कार्य करवाया था। 4 कमरे और बरामदे वाली इस इमारत में 2 साल पहले तक मदरसा चल रहा था। प्लाट से कुछ ही दूरी पर एक सरकारी हैंडपंप भी लगाया गया था। मदरसे के बहाने पूरे भूखंड पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। हाईवे से सटी जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मामले में लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार कोर्ट में बेदखली की कार्रवाई चल रही थी। जिसमें आदेश देते हुए तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश पारित किया गया। सोमवार को एसडीएम गौरीगंज राकेश कुमार के नेतृत्व में टीम मदरसे को गिराने के लिए सुबह साढ़े पांच बजे मौके पर पहुंची। टीम में गौरीगंज एसडीएम के साथ अतिरिक्त दंडाधिकारी सचिन यादव, गौरीगंज, जामो, मुंशीगंज, महिला थाना व जायस थाने की पुलिस के साथ ही डेढ़ कंपनी पीएसी पहुंची थी। 5.30 बजे से  6.05 बजे तक चले बुलडोजर ने 35 मिनट में मदरसे को ध्वस्त कर दिया। शांति भंग न हो इसके लिए मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है।

 

अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप
प्रशासन की कार्रवाई से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। गुजरटोला गांव में बेदखली के और भी कई मामले चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

 

जुर्माना भी
तहसीलदार दिग्विजय सिंह ने बेदखली का आदेश देते हुए रहने वाले हसन पर दो लाख 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कब्जाधारी को यह जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
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