मेरठ : 8वीं कक्षा तक बदला स्कूलों का समय, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी पढ़ाई, डीएम ने जारी किया आदेश

शीत लहर की शुरुआत के 5 दिनों के बाद आखिरकार मेरठ प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव की सुध ली। अधिकांश जिलों में प्रशासन ने पहले ही स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया था।
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शीत लहर की शुरुआत के 5 दिनों के बाद आखिरकार मेरठ प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव की सुध ली। अधिकांश जिलों में प्रशासन ने पहले ही स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया था। मेरठ में शुक्रवार को स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी कर दिया गया है। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक था।Read Also:-Video : मार्केट में सड़क पर देखते ही देखते समा गए 50 वाहन, वीडियो में देखें ये खौफनाक मंजरVideo : मार्केट में सड़क पर देखते ही देखते समा गए 50 वाहन, वीडियो में देखें ये खौफनाक मंजर
अब नया समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है
आदेश जारी करते हुए बीएसए विश्वदीपक त्रिपाठी ने कहा कि 24 दिसंबर से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इनमें यह आदेश सभी सरकारी स्कूलों, परिषदीय स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों, अंग्रेजी माध्यम और सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा।
इनमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी है। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा। शहर या ग्रामीण क्षेत्र में आठवीं कक्षा तक का कोई स्कूल अगर सुबह दस बजे से पहले खोला जाता है तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शीत लहर की शुरुआत के 5 दिनों के बाद आखिरकार मेरठ प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव की सुध ली। अधिकांश जिलों में प्रशासन ने पहले ही स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया था। मेरठ में शुक्रवार को स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी कर दिया गया है। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक था।
अब नया समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है
आदेश जारी करते हुए बीएसए विश्वदीपक त्रिपाठी ने कहा कि 24 दिसंबर से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इनमें यह आदेश सभी सरकारी स्कूलों, परिषदीय स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों, अंग्रेजी माध्यम और सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा।
इनमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी है। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा। शहर या ग्रामीण क्षेत्र में आठवीं कक्षा तक का कोई स्कूल अगर सुबह दस बजे से पहले खोला जाता है तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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