बाबा रामदेव को सुप्रीम फटकार
शीर्ष कोर्ट ने नामंजूर की पतंजलि की माफी
Updated: Apr 10, 2024, 16:19 IST
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![Supreme Court](https://khabreelal.com/static/c1e/client/88667/uploaded/13820852f69f7a5a335aaf59d2efa99e.jpg)
हम अंधे नहीं हैं, आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें
भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को जमकर फटकार लग गई। शीर्ष कोर्ट ने पतंजलि के हलफनामे को ठुकराते हुए टिप्पणी की कि रामदेव मामले को हल्के में ले रहे हैं, हम इस हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको ऐसा हलफनामा नहीं देना चाहिए था, यह चूक नहीं आपने जान बूझकर न्यायालय की अवहेलना की है। पतंजलि का माफीनामा नामंजूर करते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि हम अंधे नहीं हैं, आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हलफनामे में धोखाधड़ी किए जाने की बात के साथ कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र के हलफनामे से भी संतुष्ट नहीं हैं।
पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। https://t.co/w11b8GUzQN pic.twitter.com/9OEhSDIrFE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 10, 2024
अपने उत्पादों को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है, इस पर शीर्ष अदालत ने जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम माफीनामा स्वीकार करने से इंकार करते हैं।
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