सुप्रीम कोर्ट ने कहा-अभद्र और अपमानजनक पोस्ट के लिए सजा जरूरी, कहा- केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, परिणाम भुगतने होंगे

पीठ ने कहा कि ऐसे लोग माफी मांगकर आपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते। उन्हें अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना होगा।' सुप्रीम कोर्ट ने तमिल अभिनेता और पूर्व विधायक एस वे शेखर के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।
 | 
Allahabad high court
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की। Justice BR Gavai और Justice Prashant Kumar's की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा देना जरूरी है। READ ALSO:-PM Vishwakarma Scheme : ऐसे बदलेगी देश में धोबी, दर्जी, कुम्हार और मजदूरों की किस्मत, सस्ता लोन, ट्रेनिंग और हर रोज मिलेंगे 500 रुपये

पीठ ने कहा कि ऐसे लोग माफी मांगकर आपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते। उन्हें अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना होगा।' कोर्ट ने तमिल अभिनेता और पूर्व विधायक एस वे शेखर के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है। 

 ये तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखर हैं।

क्या मामला है
मामला 2018 का है। शेखर ने अपने फेसबुक पर महिला पत्रकारों को निशाना बनाते हुए एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था। दरअसल, एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाया था। महिला पत्रकार के इस आरोप पर शेखर ने अपनी राय रखी थी। 

 

उनके इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था. डीएमके ने उनके इस्तीफे की मांग की. बाद में शेखर ने माफी मांगी और पोस्ट भी डिलीट कर दी, लेकिन इस पोस्ट को लेकर तमिलनाडु में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
जैसे ही उन्हें (शेखर को) अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपना पोस्ट हटा दिया और बिना शर्त माफी मांगी। एक्टर ने किसी और का पोस्ट शेयर किया था। उस समय उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों में दवा डाल रखी थी। इस वजह से वे देख नहीं पाए कि पोस्ट में क्या लिखा है। सोशल मीडिया पर शेखर को कई लोग फॉलो करते हैं, जिसके चलते उनके शेयर करते ही यह पोस्ट वायरल हो गई।

 

सुप्रीम कोर्ट: जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा- शेखर ने बिना पढ़े सामग्री सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट कर दी? इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और कानूनी कार्रवाई का सामना करने को कहा। 

 whatsapp gif

सुप्रीम कोर्ट: बेंच ने आगे कहा- लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय काफी ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो उसे गलती का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।
monika

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।