सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2,000 रुपये के नोट बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

 मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दायर अपील को खारिज कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने मांग पर्ची और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अधिसूचना के खिलाफ दायर जनहित याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। और याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका के नीतिगत फैसले से जुड़ा मामला है। READ ALSO:-Vande Bharat Train : अब नए रंग रूप में नजर आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई इसकी झलक

 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दायर अपील को खारिज कर दिया। अपील खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ''यह कार्यपालिका के नीतिगत फैसले का मामला है।'

 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई को मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देने वाली आरबीआई अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह निर्णय लोगों को असुविधा से बचने के लिए लिया गया था और वह किसी भी नीतिगत निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

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इसमें कहा गया था कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का फैसला गलत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। उपाध्याय ने कहा था कि अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा 2,000 रुपये के नोट भी बिना किसी मांग पर्ची और आधार कार्ड जैसे पहचान प्रमाण के बदले जा रहे हैं।
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