सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को 'लोकतंत्र की हत्या' बताया, सभी दस्तावेज HC में जमा करने के आदेश....
देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि मामले में उचित अंतरिम आदेश की जरूरत है, जिसे जारी करने में हाई कोर्ट विफल रहा है। हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जब्त किया जाए और मतपत्र और वीडियोग्राफी को भी संरक्षित किया जाए।
Updated: Feb 5, 2024, 17:48 IST
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर गहरी नाराजगी जताई है और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव सही तरीके से कराना सबसे जरूरी है। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी का है। वह भी पार्टी में सक्रिय हैं और उन्हें यह पद दिया गया है। इस पर कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से वीडियो फुटेज की पैन ड्राइव मांगी। वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी शख्स के खिलाफ केस चलाया जाए।READ ALSO:-झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने विधानसभा में किया बहुमत साबित, हेमंत सोरेन बोले मुझे फंसाया गया, घोटाला साबित कर दें तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है। साथ ही पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ठीक से चुनाव कराने में विफल रहा है।
Chandigarh mayoral polls | Supreme Court orders preservation of entire record of the election process including ballot papers, videography and other material through Registrar General of Punjab and Haryana High Court.
— ANI (@ANI) February 5, 2024
Supreme Court directs that the ensuing meeting of the…
सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए। आप की ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि हमें इस गड़बड़ी की आशंका थी। इस संबंध में हमें आदेश मिला है.' पहले ही दिन वीडियोग्राफी का आदेश था। दूसरा चुनाव स्थगित करना था और हमने स्थगन को चुनौती दी, हम अनुरोध कर रहे हैं कि अदालत द्वारा एक नोटिस जारी किया जाए और उन मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह वीडियो चलाया और दिखाया गया।
रिटर्निंग ऑफिसर को सारे रिकॉर्ड HC को सौंपने चाहिए: SC
वीडियो देखकर नाराज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ''यह साफ है कि उन्होंने मतपत्रों में गड़बड़ी की है. उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वह कैमरे की तरफ क्यों देख रहा है, वकील साहब, यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है, हम हैरान हैं। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है? जहां भी क्रॉस नीचे होता है वह उसे नहीं छूता है और जब क्रॉस ऊपर होता है तो उसे बदल देता है, कृपया रिटर्निंग ऑफिसर को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है।
वीडियो देखकर नाराज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ''यह साफ है कि उन्होंने मतपत्रों में गड़बड़ी की है. उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वह कैमरे की तरफ क्यों देख रहा है, वकील साहब, यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है, हम हैरान हैं। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है? जहां भी क्रॉस नीचे होता है वह उसे नहीं छूता है और जब क्रॉस ऊपर होता है तो उसे बदल देता है, कृपया रिटर्निंग ऑफिसर को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी जिसे जारी करने में उच्च न्यायालय विफल रहा है। हम निर्देश देते हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जब्त किया जाए और मतपत्र और वीडियोग्राफी को भी संरक्षित किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर सभी रिकार्ड सौंपने को कहा गया है।
अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी
सीजेआई ने अपने आदेश में आगे कहा कि एसजी तुषार मेहता का कहना है कि पूरा रिकॉर्ड चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया है। उपायुक्त इसे रजिस्ट्रार जनरल एचसी को सौंपेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक अगली तारीख तक स्थगित रहेगी।
सीजेआई ने अपने आदेश में आगे कहा कि एसजी तुषार मेहता का कहना है कि पूरा रिकॉर्ड चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया है। उपायुक्त इसे रजिस्ट्रार जनरल एचसी को सौंपेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक अगली तारीख तक स्थगित रहेगी।
इस बीच, चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज आज शाम 5 बजे तक एचसी रजिस्ट्रार जनरल को सौंप दिए जाएंगे। इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते सोमवार को होगी. कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ निगम का बजट पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बजट पेश नहीं करने को कहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की और सभी 3 पद बरकरार रखे। इस चुनाव में हार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए झटके के तौर पर देखा गया। पीड़ित पक्ष ने पीठासीन पदाधिकारी पर मतपत्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इससे पहले पिछले हफ्ते बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बांगड़ की बेंच ने आप को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आप ने आरोप लगाया था कि मतपत्रों से छेड़छाड़ की गई है। साथ ही आप ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में नये सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी।