SC: राहुल गांधी मामले में जस्टिस बीआर गवई ने पक्षकार से कहा, मेरे पिता 40 साल तक कांग्रेस में थे, क्या चाहते हैं की अपील सुनूं

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर शिकायतकर्ता गुजरात BJP विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। राहुल ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
 | 
Supreme court
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की. शुरुआत में जस्टिस गवई ने कहा, उनके पिता 40 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे और उनके भाई भी कांग्रेस में हैं। उन्होंने पक्षों से पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि वह अपील सुनें। प्रतिवादी की ओर से पेश राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उन्हें न्यायमूर्ति गवई द्वारा मामले की सुनवाई करने से कोई समस्या नहीं है।READ ALSO:-मेरठ: तिलक लगाकर स्कूल आने पर छात्रा किया निष्कासित, प्रिंसिपल ने कहा- सांप्रदायिक मतभेद फैलाकर स्कूल का माहौल खराब कर रही है छात्रा

 WHAT'S JOIN

सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा, राहुल गांधी ने 111 दिनों तक कष्ट सहा है और अयोग्यता के कारण एक संसद सत्र खो दिया है और दूसरा खो रहे हैं। वायनाड संसदीय क्षेत्र के लिए जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का भी आग्रह किया। इस पर पीठ ने कहा, ''हमें पक्षों को सुनना होगा क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश व्यापक है।'' इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
sonu

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।