रेप-छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और 3000 अश्लील वीडियो; क्या है कर्नाटक का वो सेक्स स्कैंडल जिसमें प्रज्वल रेवन्ना की आज गिरफ्तारी हुई

कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद मेडिकल जांच कराई जाएगी। अधिकारियों ने प्रज्वल के पास मौजूद सारे पैसे और कपड़ों के बैग रिकॉर्ड कर लिए हैं। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि अधिकारी वही करेंगे जो कानूनी तौर पर जरूरी है।
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Prajwal Revanna
लोगों ने 3000 से ज़्यादा अश्लील वीडियो देखे जिन्हें पेन ड्राइव में डालकर वायरल कर दिया गया। बलात्कार, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी के आरोप लगाए गए।  महिलाओं ने आगे आकर पुलिस में शिकायत दी और मामला दर्ज कराया।  50 से ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया। पीड़ितों में 22 से 60 साल की उम्र की महिलाएँ शामिल हैं। READ ALSO:-मेरठ : मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग की ओटी में AC की वजह से लगी आग, लाखों के उपकरण जलकर राख; 1 घंटे के बाद पाया आग पर काबू

 

10 से ज़्यादा महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाए गए। बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर दूसरी महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए गए। यौन शोषण के वीडियो किसी ने पेन ड्राइव में डालकर वायरल कर दिए और इन वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना है, जो मामला सामने आते ही 26 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गया था।  

 


3 महिलाओं की शिकायत पर 3 एफआईआर दर्ज की गईं 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से सस्पेंड कर दिया गया है।  पुलिस ने जब मामले की जांच की तो 3 महिलाओं ने आगे आकर लिखित शिकायत दी। पुलिस ने प्रज्जवल के खिलाफ यौन शोषण, दुष्कर्म, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग, धमकी देने के आरोप में 3 एफआईआर दर्ज की। मामले की गंभीरता को समझते हुए शासन के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया। 

 

एसआईटी जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मुख्य आरोपी प्रज्जवल जर्मनी चला गया। पुलिस ने कोर्ट से उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाया, लेकिन जांच में पता चला कि वह 26 अप्रैल को ही जर्मनी चला गया था। पुलिस ने प्रज्जवल को सरेंडर करने के लिए 7 दिन का समय दिया, लेकिन वह नहीं माना। वह 34 दिन तक जर्मनी में छिपा रहा। 

 


परिवार की चेतावनी के बाद आया सामने 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बिगड़ता देख परिवार ने प्रज्जवल को चेतावनी दी। पिता और दादा ने कहा कि अगर वह भारत नहीं आया, घर नहीं लौटा, पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ तो परिवार उसका साथ नहीं देगा। परिवार मामले में उसके साथ खड़ा नहीं होगा। परिवार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर उसे अपनी और अपने परिवार की इज्जत की परवाह है तो वह वापस आ जाए। 

 

इस चेतावनी के बाद प्रज्जवल वापस आने को राजी हो गया। 27 मई को उसने एक वीडियो जारी कर 31 मई को एसआईटी (SIT) के सामने पेश होने का वादा किया था। 30 मई को वो जर्मनी से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा और एसआईटी (SIT) ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्वदेश लौटने से पहले उसने अपनी मां भवानी रेवन्ना के जरिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

 


कर्नाटक के गृह मंत्री ने क्या कहा
गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना कल रात 12.50 बजे जर्मनी से आया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, अधिकारी वही करेंगे जो कानूनी तौर पर जरूरी है। मैं कल शिमोगा से आया हूं। मैंने अधिकारियों से बात नहीं की है। फिर भी उन्हें वही करना चाहिए जो कानून के मुताबिक जरूरी है। हमने पहले भी कहा है कि पीड़ितों को एसआईटी के सामने आकर अपनी समस्या बतानी चाहिए।

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क्यों जरूरी है मेडिकल टेस्ट
रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। जांच में शरीर का वजन, रंग, बीपी, शुगर, हृदय गति (ECG) ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट किया जाएगा। परीक्षण का उद्देश्य यह जांचना है कि आरोपी व्यक्ति यौन गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम है या नहीं। उसे किसी बीमारी की दवा मिल रही है या नहीं, इसकी भी जानकारी हासिल की जाती है। फिर दो से तीन सरकारी डॉक्टरों की निगरानी में पूरी मेडिकल जांच की जाती है। इस मामले में मेडिकल जांच की अहम भूमिका होती है।

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कोर्ट में भी पेश किया जाएगा
वहीं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एसआईटी (SIT) प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को कहा था कि अगर प्रज्वल रेवन्ना देश वापस नहीं लौटे तो उनका पासपोर्ट रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, प्रज्वल ने एक वीडियो बयान जारी कर वादा किया था कि वह 31 मई यानी आज अपने खिलाफ मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) के सामने पेश होंगे।
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