AC कोच में सफर करने वाले यात्रियों से रेलवे हुआ परेशान, अब जारी की नई गाइडलाइन! पालन नहीं करने पर जुर्माना और सजा

भारतीय रेलवे नियम: हर दिन लाखों यात्री ट्रेन में सफर करते हैं और अक्सर देखा जाता है कि लोग ट्रेन में मिलने वाली चादर, तौलिया और तकिए को गायब कर देते हैं। वह रेलवे द्वारा दी गई चादर और तौलिये को अपने साथ घर ले जाते हैं, लेकिन अब से अगर कोई यात्री ऐसा करता है तो उसे रेलवे द्वारा दंडित किया जाएगा।
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भारतीय रेलवे नियम: हर दिन लाखों यात्री AC ट्रेन में सफर करते हैं और अक्सर देखा जाता है कि लोग AC ट्रेन में मिलने वाली चादर, तौलिया और तकिए को गायब कर देते हैं। वह रेलवे द्वारा दी गई चादर और तौलिये को अपने घर ले जाता है, लेकिन अब से अगर कोई यात्री ऐसा करता है तो उसे रेलवे द्वारा दंडित किया जाएगा। रेलवे ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। AC कोच में रेलवे ग्राहकों को चादर और तौलिये की सुविधा देता है, लेकिन यात्रियों की इन हरकतों से रेलवे खासा परेशान है।READ ALSO:-जनरल टिकट के लिए नहीं जाना होगा स्टेशन, रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट सिस्टम को डिजिटाइज करेगा, काउंटर टिकट होंगे बंद....

रेलवे को लाखों का नुकसान
आपको बता दें कि यात्रियों की इन आदतों की वजह से रेलवे को इस साल लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। रेलवे ने बताया है कि यात्री बेडशीट, कंबल के अलावा चम्मच, केतली, नल, टॉयलेट बाउल चोरी करते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

 

किस रूट से ज्यादा सामान चोरी हुआ है?
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन की ट्रेनों में लोग जमकर रेल सामान की चोरी कर रहे हैं। बिलासपुर और दुर्ग से चलने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में लगातार कंबल, चादर, तकिए के कवर, तौलिये की चोरी हो रही है। 

 

4 माह में 55 लाख की चोरी का सामना किया है
रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिलासपुर जोन से चलने वाली ट्रेनों में पिछले 4 महीने में करीब 55 लाख रुपये के सामान की चोरी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले चार महीने में 55 लाख 97 हजार 406 रुपये के सामान की चोरी हो चुकी है।

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कितना चोरी हुआ सामन
बता दें कि पिछले चार महीने में 12886 फेस टॉवल चोरी हो चुके हैं, जिनकी कीमत 559381 रुपए है। वहीं, AC में सफर कर रहे यात्रियों से 4 महीने में 18208 बेडशीट चोरी हो चुकी है। इसकी कीमत करीब 2816231 रुपये है। इसके अलावा 19767 तकिये के कवर जिसकी कीमत 1014837 रुपये, 2796 कंबल की कीमत 1171999 रुपये, 312 तकियों की कीमत 34956 रुपये चोरी हो गई है।

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5 साल की जेल और जुर्माना भी होगा
रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस तरह से सामान चोरी करना कानूनी रूप से गलत है। रेलवे ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के तहत कार्रवाई करेगा। इसमें यात्रियों पर जुर्माना के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें आपको अधिकतम 5 साल की जेल का प्रावधान है और जुर्माना भी रेलवे द्वारा लगाया जाता है।
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