लोगों को जल्द मिलेगा फर्जी कॉल और मैसेज से छुटकारा, सरकार ने उठाया ये जरुरी कदम....
केंद्र सरकार जल्द ही लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज से मुक्ति दिलाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं और 21 जुलाई तक देश की जनता से टिप्पणियां मांगी हैं। जनता की टिप्पणियों और फीडबैक के बाद बिल को पेश किया जाएगा और लागू किया जाएगा...
Jun 20, 2024, 20:10 IST
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केंद्र सरकार जल्द ही लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज से मुक्ति दिलाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं और 21 जुलाई तक देश की जनता से सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। जनता की टिप्पणियों और फीडबैक के बाद बिल को पेश कर लागू किया जाएगा। सरकार के इस कदम से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है।READ ALSO:-Muzaffarnagar : दो साल तक किया कुकर्म, धोखे से ले गया अस्पताल, ऑपरेशन कर बनवाया लड़की, बोला-कोर्ट मैरिज कर हम साथ रहेंगे
21 जुलाई तक जनता की टिप्पणी के लिए उपलब्ध...
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अपनी दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं और इसे 21 जुलाई तक जनता की टिप्पणी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इससे पहले भी ट्राई और दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए बैंकिंग और पंजीकृत वित्तीय संस्थानों के लिए नई 160 नंबर सीरीज जारी की है, ताकि लोगों को असली और फर्जी कॉल की पहचान करने में परेशानी न हो। साथ ही दूरसंचार विभाग दो टेलीकॉम सर्किलों में कॉलर आईडी नेम रिप्रेजेंटेशन (CNAP) का परीक्षण भी कर रहा है।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अपनी दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं और इसे 21 जुलाई तक जनता की टिप्पणी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इससे पहले भी ट्राई और दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए बैंकिंग और पंजीकृत वित्तीय संस्थानों के लिए नई 160 नंबर सीरीज जारी की है, ताकि लोगों को असली और फर्जी कॉल की पहचान करने में परेशानी न हो। साथ ही दूरसंचार विभाग दो टेलीकॉम सर्किलों में कॉलर आईडी नेम रिप्रेजेंटेशन (CNAP) का परीक्षण भी कर रहा है।
Govt issues draft guidelines to restrict unsolicited business messages, calls; seeks public comments by July 21
— Press Trust of India (@PTI_News) June 20, 2024
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भी केंद्र सरकार ने अनचाहे बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए एक कमेटी बनाई थी। इसी कमेटी ने इससे संबंधित बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे अब जनता की टिप्पणी के लिए भेजा गया है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं के निजता अधिकारों की रक्षा करना है। इस विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। दूरसंचार विभाग और नियामक संस्था दूरसंचार विभाग के अलावा इस समिति में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेलुलर ऑपरेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस रेगुलेटर प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
फर्जी कॉल और मैसेज रोकने के लिए तैयार किए जा रहे इस विधेयक में व्यापक दिशा-निर्देश जोड़े गए हैं ताकि लोगों के पास आने वाले प्रमोशनल और कमर्शियल कॉल में उनकी निजता बरकरार रखी जा सके। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, 'यह देखा गया कि ये कॉल न केवल यूजर्स की निजता बल्कि उनके अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं। इस तरह की ज्यादातर कॉल वित्तीय सेवा क्षेत्र से आती हैं, उसके बाद रियल एस्टेट से।'
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय बाजार में कई ऐसी टेलीकॉम मार्केटिंग कंपनियां हैं जो नियमों के खिलाफ जाकर ग्राहकों को परेशान करती हैं। ऐसे में अगर ट्राई की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी कॉल पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और इसके लिए अगर कंपनी ऐसा करती है तो उस पर ट्राई की ओर से जुर्माना भी लगाया जाएगा।