अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 नहीं बल्कि 21 होगी; इस राज्य ने बदला नियम
अब बेटियां 18 नहीं, 21 साल की उम्र में ही दुल्हन बन सकेंगी। एक राज्य ने विधानसभा में एक नया विधेयक पारित किया है। जिसके बाद लड़कियों की शादी की उम्र 3 साल बढ़ा दी गई है। आइए इस नए विधेयक के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Aug 29, 2024, 00:55 IST
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लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या है? कई बार सोशल मीडिया पर इस विषय पर बहस देखने को मिलती है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश ने बेटियों की शादी की उम्र 21 साल तय कर दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मानसून सत्र के दौरान एक नया विधेयक पारित किया है। इससे पहले बेटियों की शादी की उम्र 18 साल थी। Read also:-घर से दूर अब नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, देश के 10 राज्यों में बनेंगे ये 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर
बता दें कि लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने से संबंधित बाल विवाह प्रतिषेध (Himachal Pradesh Amendment Bill 2024) विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है। यह विधेयक मानसून सत्र के पहले दिन लाया गया है। हिमाचल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पेश किया। जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू था। जिसमें संशोधन किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने कहा कि जब भी कानून में बदलाव के लिए कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे विधेयक के तौर पर शुरू किया जाता है। लेकिन जब सदन उसे पारित कर देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। उन्होंने इस विधेयक को सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी बताया। जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में 21 साल से कम उम्र में लड़के-लड़कियों की शादी नहीं होगी।
इस कानून से समाज में बदलाव आएगा
अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार उसे सजा देने का प्रावधान है। धनी राम ने कहा कि सीएम सुक्खू ऐसे मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। हिमाचल पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों के लिए कानून बनाया गया है। अब नया कानून देश के लिए ऐतिहासिक होगा। यह कानून समाज को बदलने का काम करेगा। दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। शादी के लिए 21 साल की उम्र तय की गई है। जिससे लड़के-लड़कियां दोनों आगे बढ़ेंगे।
अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार उसे सजा देने का प्रावधान है। धनी राम ने कहा कि सीएम सुक्खू ऐसे मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। हिमाचल पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों के लिए कानून बनाया गया है। अब नया कानून देश के लिए ऐतिहासिक होगा। यह कानून समाज को बदलने का काम करेगा। दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। शादी के लिए 21 साल की उम्र तय की गई है। जिससे लड़के-लड़कियां दोनों आगे बढ़ेंगे।
आपको बता दें कि इस बिल को सभी दलों का समर्थन मिला। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने इसे सही फैसला बताया। कहा कि ऐसा करना जरूरी था। 21 साल की उम्र में युवा शादी के लिए काफी परिपक्व हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।