अब 'रीलबाजों' की खैर नहीं, ट्रेन और पटरियों के पास किया ऐसा काम तो जाना पड़ सकता है जेल
ट्रेनों और पटरियों पर रील बनाने से न केवल प्रभावितों की बल्कि रेल यात्रियों की भी जान को खतरा होता है। इन सबके मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन को निर्देश जारी किए हैं।
Nov 17, 2024, 08:00 IST
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सोशल मीडिया पर मशहूर होने का बुखार लोगों पर इस हद तक हावी हो गया है कि वे किसी की जान भी ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चलती ट्रेन में जानलेवा स्टंट करते एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था। इस युवक ने न सिर्फ अपनी जान बल्कि सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाला। लोगों में रील बनाने के क्रेज को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। READ ALSO:-मेरठ : मदरसे की नाबालिग छात्रा से 3 लोगों ने किया दुष्कर्म, बनाया वीडियो, पीड़िता ने परिजनों के साथ लगाई SSP से न्याय की गुहार
रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के अधिकारियों से कहा है कि अगर रील बनाने वालों ने सुरक्षित रेल परिचालन को खतरा पैदा किया। इसके अलावा अगर वे कोच/रेलवे परिसर में यात्रियों को असुविधा पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर (मामला) दर्ज किया जाएगा।
यात्रियों की जान से खेलने वाले रील बनाने वालों के खिलाफ रेलवे बोर्ड का यह निर्देश हाल ही में उन मामलों के बाद आया है, जिसमें लोगों ने अपने मोबाइल फोन से रेलवे ट्रैक और चलती ट्रेन पर स्टंट का वीडियो बनाकर रेल सुरक्षा से समझौता किया है।
युवक की हरकत से नाराज रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, रील बनाने में लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। रेलवे ट्रैक पर सामान रखकर या वाहन चलाकर और चलती ट्रेन में जानलेवा स्टंट करके वे न केवल अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बल्कि सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं।
रेलवे रील बनाने वालों को नहीं बख्शेगा
अधिकारी ने आगे कहा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि लोग सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रैक के काफी करीब आ गए, बिना यह समझे कि ट्रेन कम समय में कितनी दूरी तय कर सकती है और इस वजह से वे ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे।
अधिकारी ने आगे कहा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि लोग सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रैक के काफी करीब आ गए, बिना यह समझे कि ट्रेन कम समय में कितनी दूरी तय कर सकती है और इस वजह से वे ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे।
रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को नियमों का उल्लंघन करने वाले रील बनाने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतने को कहा गया है।