टोल पर 10 सेकंड से ज्यादा की देरी पर टैक्स देना होगा या नहीं, इस पर NHAI ने लिया ये बड़ा फैसला....

 एनएचएआई( NHAI) ने टोल प्लाजा को लेकर एक बड़ा आदेश वापस ले लिया है। साल 2021 में एनएचएआई ने वाहनों को छूट देने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक तय दूरी के बाद लोग बिना टोल दिए जा सकते हैं।
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Siwaya Toll PLAZA
अगर कोई वाहन टोल प्लाजा पार करने में 10 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो उसे टोल नहीं देना पड़ता था। पिछले दिनों कई वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें वाहन चालक टोल पर इस नियम को लेकर बहस करते नजर आए थे। इसमें अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा है तो उसके पीछे के वाहनों को टोल नहीं देना पड़ता था। इस नियम को अब वापस ले लिया गया है, नए नियम में अब 10 सेकंड बाद भी टोल टैक्स देना होगा।Read also:-सहारनपुर : बाइक सवार 5 बदमाशों ने स्कूल बस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, बच्चों में मची चीख पुकार, ड्राइवर की सूझबूझ से बची बच्चों की जान

 

साल 2021 में NHAI ने वाहनों को छूट देने को लेकर यह आदेश दिया था। जिसमें कहा गया था कि अगर 100 मीटर की दूरी तक वाहनों की लाइन है तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस आदेश में बदलाव करते हुए NHAI ने 100 मीटर लाइन की छूट को खत्म कर दिया है।

 

फ्री फ्लो पॉलिसी खत्म
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 अगस्त को NHAI ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में लिखा था कि फ्री-फ्लो पॉलिसी से जुड़े सभी प्रावधान खत्म किए जाते हैं। अब टोल पर किसी भी तरह की कोई फ्री फ्लो पॉलिसी लागू नहीं है। अब टोल टैक्स की लाइन में खड़े होने वालों को हर हाल में टैक्स देना होगा। एनएचएआई (NHAI) के एक अधिकारी ने बताया कि 10 सेकंड का नियम सभी टोल प्लाजा के लिए नहीं था, बल्कि उनके लिए था जो 2021 में बने हैं। इन दोनों बातों को लेकर लोगों में काफी भ्रम था, जिसके चलते कई बार झगड़े भी देखने को मिलते थे। इसी को देखते हुए इसमें बदलाव करने का फैसला लिया गया है।

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किसे मिलती है टोल छूट?
किसी भी हाईवे से गुजरते समय आम आदमी को हर हाल में किसी भी टोल प्लाजा पर अपना टैक्स देना ही पड़ता है। इसके समय को लेकर कई तरह की भ्रांतियां थीं, जिन्हें अब एनएचएआई ने दूर कर दिया है। आपको बता दें कि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें कभी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। इस लिस्ट में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं, जिन्हें टैक्स में छूट मिलती है।
SONU

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