रेस्टोरेंट से ठेले तक के लिए नए नियम: यूज हो रहे तेल से मसाले तक की देनी होगी जानकारी, FSSAI नंबर भी प्रदर्शित करना होगा

 अगर यह नियम नहीं माने तो दुकान बंद करने के साथ ही उसके मालिक के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और जेल जाने तक की सजा है।

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FSSAI
आप घर के बाहर किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएं या सड़क किनारे खड़े ठेले पर, अगर आप खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता से संतुष्ट नहीं है तो आप ऑनलाइन घर बैठे आसानी से इसकी शिकायत कर सकेंगे। इतना ही नहीं आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई इसे ट्रैक भी कर सकेंगे। इसके तहत 1 अक्टूबर से ठेले से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और स्वीट शॉप में फूड लाइसेंस नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अभी तक फूड लाइसेंस सभी छोटे-बड़े खाद्य कारोबारियों के लिए अनिवार्य था, लेकिन अब इसे ग्राहकों को प्रदर्शित करना भी अनिवार्य होगा। 

 

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रेस्टोरेंट से लेकर ठेले के लिए यह होंगे नियम

दरअसल लोगों को घर के बाहर भी शुद्ध और अच्छा खाना मिले इसके लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)) ने कई नियमों में बदलाव किया है। FSSAI के नए नियम 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो रहे हैं। इसके तहत रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिकों को आगामी पहली अक्टूबर से खाने के बिल पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा, जबकि ठेले लगाने या अन्य छोटे खाद्य कारोबारी जो बिल नहीं देते हैं, उन्हें ठेले या अपनी दुकान के नाम के साथ फूड लाइसेंस नंबर लिखना ही होगा। Read Also : 2 दिन बाद बदलने वाले नियम आपके जीवन पर डालेंगे प्रभाव, जाने क्या है ऐसा

 

दुकान पर बोर्ड लगाकर देना होगा एक-एक सामान का ब्यौरा

नए नियमों के तहत अब रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों के साथ ठेले व छोटी-बड़ी खाने-पीने से जुड़ी दुकानों को पहले तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद दुकान के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। इस बोर्ड पर खाने का सामान बनाने में इस्तेमाल की जाने वाले प्रत्येक सामान की जानकारी देनी होगी। यानि अगर घी का इस्तेमाल हो रहा है तो कौन-सा घी है, बेसन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कौन से बेसन है। ऐसे ही तेल व अन्य सामान की भी जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। ये पूरी कवायद इसलिए की जा रही है कि ग्राहकों को अगर खराब खाना या खाद्य पदार्थ दिया गया है तो वे इसकी सीधे शिकायत कर सकें।

 

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हमेशा के लिए बंद हो सकती है दुकान, जाना पड़ सकता है जेल

एफएसएसएआई के सीईओ अरुण सिंघल ने मीडिया को बताया कि आगामी एक अक्टूबर से अगर यह नियम नहीं माने तो दुकान बंद करने के साथ ही उसके मालिक के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और जेल जाने तक की सजा है। उन्होंने कहा कि इस नए नियम के आने से रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, स्वीट शॉप और ठेला संचालकों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए एफएसएसएआई ने चलती फिरती लैब की शुरुआत भी की है, जो कभी भी किसी भी फूड शाूप पर पहुंचकर खाने की गुणवत्ता और वहां की साफ-सफाई की जांच कर सकती है। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

 

मिठाई की दुकानों पर करना होगा ये

हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए नए नियम लागू होंगे। इसने तहत 1 अक्टूबर 2020 से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा 'उपयोग की उपयुक्त (Best Before Date) अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। अभी तक यह नियम बंद डिब्बा बंद मिठाई के डिब्बे के लिए ही अनिवार्य था।

 

क्या हैं नियम

  • जिन रेस्टोरेंट मालिक का 12 लाख से ऊपर का कारोबार है उन्हें फूड लाइसेंस नंबर अपने बिल पर अंकित करना जरूरी होगा।
  • 12 लाख रुपए से कम टर्नओवर टर्नओवर के कारोबारियों को बिल में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य होगा।
  • ठेले लगाने या अन्य छोटे खाद्य कारोबारी जो बिल नहीं देते हैं, उन्हें ठेले या अपनी दुकान के नाम के साथ फूड लाइसेंस नंबर लिखना ही होगा।

 

ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत

  • यदि किसी ठेले से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और स्वीट शॉप पर खराब खाना मिलता है तो ग्राहक उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको  FSSAI की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां जैसे ही आप संबंधित दुकान या होटल का फूड लाइसेंस नंबर डालेंगे, खाद्य कारोबारी की पूरी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद आप ऑनलाइन कंप्लेन  कर सकेंगे।
  • इसके अलावा onlinelegalindia.com/services/consumer-complaint/ पर जाकर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, राज्य और कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी देनी होगी।
  • वहीं टोल फ्री नंबर 1800113921 पर भी लोग कॉल कर कंप्लेन कर सकेंगे। 

 

इस प्रकार होते हैं फूड लाइसेंस

  • 12 लाख रुपए सलाना से कम कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसकी फीस 100 रुपए सलाना होती है।
  • 12 लाख रुपए से ज्यादा के सलाना कारोबारियों को फूड लाइसेंस लेना होता है। इसकी फीस 2 हजार रुपए सलाना है।
  • खाद्य कारोबारियों के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कारोबारियों को फूड लाइसेंस अनिवार्य है। इसकी फीस 3 हजार रुपए सलाना है।

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