नए साल से पहले आया नया ITR फॉर्म, अब कैश ट्रांजेक्शन पर भी होगी सरकार की नजर
नए साल से ठीक पहले आयकर विभाग ने नए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। अब सरकार आपके नकद लेनदेन पर भी नजर रखेगी, क्योंकि आपको फॉर्म में यह जानकारी देनी होगी। इसकी बाकी जानकारी भी आपको फॉर्म में देनी होगी।
Dec 24, 2023, 18:34 IST
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नए साल में आपको बड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने आपके नकद लेनदेन पर भी नजर रखने का फैसला किया है। हाल ही में आयकर विभाग ने नए ITR फॉर्म जारी किए हैं। इसमें आपको अपने नकद लेनदेन का विवरण देना होगा। इतना ही नहीं आपको देश में मौजूद सभी बैंक खातों की जानकारी भी देनी होगी और ये जानकारी भी इस फॉर्म में भरना अनिवार्य होगा। READ ALSO:-राजस्थान में अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इतने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है......
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए नए ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। पिछले साल नए ITR फॉर्म फरवरी में नोटिफाई किए गए थे, इस बार ये दिसंबर में ही आ गए हैं। इनकम टैक्स की भाषा में आकलन वर्ष 2024-25 के लिए जारी किए गए फॉर्म का मतलब है कि आप वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपनी कमाई का विवरण भरें।
CBDT notifies Forms ITR 1 and 4 vide Notification No. 105/2023 in G.S.R. 908(E) dated 22nd December, 2023.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 23, 2023
The Forms are available at:https://t.co/Oc9r0YTzsD
Other Income Tax Return forms will be notified in due course. pic.twitter.com/MaqUuJp3Us
बैंक बैलेंस विवरण
देश में नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसलिए एक दिन में कैश लेने की सीमा 2 लाख रुपये ही तय की गई है। देशभर में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का काम चल रहा है। अब ITR फॉर्म में भी यह प्रावधान कर दिया गया है। आपको चालू वित्त वर्ष में लेनदेन में शामिल सभी बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उन्हें बैंक खाते के प्रकार की भी जानकारी देनी होगी।
ITR-1 या सहज फॉर्म सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। जो लोग अपनी आय वेतन, गृह संपत्ति, ब्याज या कृषि से अर्जित करते हैं।
कैश का ब्योरा देना होगा
वहीं अगर आप HUF या फैमिली बिजनेस या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हैं। फिर आपको ITR-4 या संगम फॉर्म भरना होगा। इसके लिए भी कुल आय की सूची 50 लाख रुपये होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, इस फॉर्म में आपको कैश में मिली रकम की जानकारी भी साझा करनी होगी।
वहीं अगर आप HUF या फैमिली बिजनेस या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हैं। फिर आपको ITR-4 या संगम फॉर्म भरना होगा। इसके लिए भी कुल आय की सूची 50 लाख रुपये होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, इस फॉर्म में आपको कैश में मिली रकम की जानकारी भी साझा करनी होगी।
वैसे, पिछले साल सरकार ने आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से आय का क्लॉज भी जोड़ा था। इस वर्ष नकद लेनदेन को भी जोड़ा गया है।