आसाराम को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद, शाहजहांपुर की पीड़िता और उसके पिता ने बांटी मिठाई, कहा-एक बार फिर सच की हुई जीत

दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने दुष्कर्म केस में आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 6 अक्टूबर 2013 को आसाराम समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सबूतों के अभाव में आसाराम को छोड़कर 6 आरोपी बरी हो गए थे। 
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ASHARAM
दुष्कर्म के एक अन्य मामले में गुजरात के गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आसाराम की सजा के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की पीड़ित लड़की ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसके पिता ने खुशी में मिठाई बांटी। पीड़िता ने कहा कि एक आसाराम ऐसा दुराचारी है, की उसे जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए।Read Also;-   उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब महंगी होगी शराब और बीयर, ये नई कीमत होंगी 1अप्रैल से लागू

 

सोमवार को शाहजहाँपुर की पीड़िता और उसके पिता के चेहरे उस समय खिल उठे जब गांधीनगर सत्र अदालत द्वारा आसाराम को बलात्कार के लिए दोषी ठहराए जाने की खबर विभिन्न समाचार माध्यमों से सामने आई। पीड़िता भी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर पहले से ही भरोसा था। बलात्कारी आसाराम को कभी भी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। मंगलवार को गांधीनगर कोर्ट ने इस मामले में भी बलात्कारी आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

 आसाराम का अहमदाबाद स्थित मोटेरा आश्रम।

पीड़िता के पिता ने कहा- सच की हमेशा जीत होती है
पीड़िता के पिता ने कहा कि आसाराम को सजा मिलने से काफी राहत मिली है। विजय सत्य की ही होती है। वह सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आसाराम जेल के अंदर बैठकर उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। वह अपने शिष्यों के माध्यम से अपने खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा रहा है और वह गवाहों को भी नहीं बख्श रहे थे।

 


आरोप लगाया कि आसाराम ने भोलानाथ, अमृत प्रजापति को मरवा दिया। राहुल सचान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेरा नहीं है। आसाराम को अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि साल 2013 में शाहजहांपुर की एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था. इस मामले में कोर्ट ने 2018 में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

 गांधीनगर सेशन कोर्ट परिसर में जानकारी देते सरकारी वकील आरसी कोड़ेकर।

आसाराम राजस्थान की जेल में बंद है
लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने सोमवार को कहा था, अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया और आसाराम पर धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया। अक्टूबर 2013 में, सूरत की एक महिला ने आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध कारावास का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। जुलाई 2014 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

 

आसाराम बापू (81) वर्तमान में जोधपुर की एक जेल में बंद है, जहां वह 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
sonu

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