अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, मुख्यमंत्री ने समन को दी थी चुनौती; अदालत ने पूछा- आप पेश क्यों नहीं होते?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल से कहा कि जब आप पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा। दरअसल, केजरीवाल ने ED के समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई थी।
Updated: Mar 20, 2024, 14:20 IST
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को तलब किया। कोर्ट ने ED को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। READ ALSO:-मेरठ : चुनाव आयोग ने बनाए कई एप्लिकेशन, एक क्लिक पर मिलेगी समस्त जानकारी, ऐसे उठा सकते हैं लाभ
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा- आप (Arvind Kejriwal) ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम का है।
इस पर मुख्यमंत्री के वकीलों ने कहा कि ईडी (ED) ने आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी (ED) केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है. वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो वे आत्मसमर्पण कर देंगे।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अदालत में ईडी (ED) का पक्ष रखा। अरविन्द केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए। इस पर अरविन्द केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी किए गए थे। हमने सभी पर जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ी सुरक्षा की जरूरत है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ईडी (ED) को समन जारी करने की मांग की।
सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेज दिए हैं। उन्होंने एजेंसी से पूछा कि क्या उन्हें गवाह या आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप पेश होंगे तभी पता चलेगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी (ED) के सामने पेश होने से कौन रोक रहा है। वे आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, कारण बताने पर ही आपको गिरफ्तार करेंगे। हमने कई मामले देखे हैं।
#WATCH दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल खुद ED के समन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे। कोर्ट ने आज उन्हें आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं। आपको जांच एजेंसी का समाना भी करना… pic.twitter.com/qqQoU5UNOk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 20, 2024
सुनवाई के बाद बीजेपी ने क्या कहा?
हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट की शुरुआती सुनवाई से साफ है कि ईडी के सभी समन वैध हैं। ये समन केजरीवाल के निजी थे। उनकी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना चाहिए। अगर वह सच्चे हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ईडी (ED) एक्ट की कई धाराओं को चुनौती दी है। 9 समन को चुनौती दी गई। ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह ईडी (ED) का 9वां समन है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है।
मुख्यमंत्री ने बार-बार इन समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज की और इसके आधार पर ईडी (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की।