बोर्नविटा (Bournvita) को लेकर सरकार की चेतावनी, हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से हटाया जाएगा!

मंत्रालय ने यह एडवाइजरी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की जांच के बाद जारी की है। दरअसल, NCPCR ने जांच में पाया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कोई स्वास्थ्यवर्धक पेय नहीं है। ऐसे में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों या पोर्टल्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से बॉर्नविटा समेत ड्रिंक्स या पेय पदार्थों को हेल्दी ड्रिंक्स की कैटेगरी से हटा दें। 
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BOURNVITA
उद्योग मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेय पर ई-कॉमर्स कंपनियों को एक सलाह जारी की है। मंत्रालय ने कंपनियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे बॉर्नविटा और अन्य पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में शामिल न करें। मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइटों से बोर्नविटा सहित अपने प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों की श्रेणी हटा देनी चाहिए।READ ALSO:-चीन का एक और कारनामा! अब बिना नेटवर्क के भी हो सकेगी कॉलिंग, दुनिया में पहली बार हुआ ये काम!

 

मंत्रालय ने यह एडवाइजरी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की जांच के बाद जारी की है। दरअसल, NCPCR ने जांच में पाया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कोई स्वास्थ्यवर्धक पेय नहीं है। ऐसे में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों या पोर्टल्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से बॉर्नविटा समेत ड्रिंक्स या पेय पदार्थों को हेल्दी ड्रिंक्स की कैटेगरी से हटा दें। 

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पेय पदार्थ 'हेल्थ ड्रिंक', 'एनर्जी ड्रिंक' श्रेणी में बेचे जा रहे हैं
इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBO) को अपनी वेबसाइटों पर बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। एफएसएसएआई (FSSAI) के अनुसार, 'प्रोप्राइटर फूड' के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पाद ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर 'स्वास्थ्य पेय', 'ऊर्जा पेय' आदि की श्रेणी के तहत डेयरी-आधारित पेय मिश्रण या अनाज-आधारित पेय मिश्रण की श्रेणी में बेचे जा रहे हैं। 

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'स्वास्थ्य पेय की कोई ऑफिसियल परिभाषा नहीं है'
एफएसएसएआई (FSSAI) अधिनियम 2006, नियमों और विनियमों के तहत स्वास्थ्य पेय की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। ऐसे में इन पर हेल्दी ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक का लेबल न लगाएं। एफएसएसएआई (FSSAI) ने कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। ऐसे में इन ड्रिंक्स को हेल्दी ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स में शामिल न करें। इसे इस श्रेणी से हटा देना चाहिए। 

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एफएसएसएआई (FSSAI) ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा पेय शब्द की अनुमति केवल कार्बोनेटेड और गैर-कार्बोनेटेड जल पेय जैसे उत्पादों पर है। एफएसएसएआई (FSSAI) का कहना है कि इस सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य उत्पाद की स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है ताकि उपभोक्ता किसी भी भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना सही विकल्प चुन सकें।
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