2000 रुपये के नोट पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी की विशेष रिपोर्ट, बचे नोट जमा करने के बचे हैं दो महीने

2,000 रुपये का बैंक नोट RBI अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में जारी किया गया था। 2016 में, 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को कानूनी निविदा के रूप में बंद करने के बाद 2,000 रुपये के नोट पेश किए गए थे।
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देश के वित्त मंत्रालय ने 2000 रुपये के नोट को लेकर सोमवार को एक विशेष रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में चलन में 2000 रुपये के नोट 25 फीसदी से भी कम रह गए हैं। यह रकम जमा करने का समय 30 सितंबर तक है। वैसे तो अगस्त महीने में देश के अलग-अलग राज्यों को मिलाकर 14 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर छुट्टियां राज्यों की हैं। पूरे भारत में बहुत कम छुट्टियाँ होती हैं। इसके बाद भी देश में जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं, मंत्रालय उन्हें बिना समय बर्बाद किए इसे जमा करने के लिए कह रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि 2000 रुपये के नोटों को लेकर मंत्रालय ने किस तरह की खास रिपोर्ट जारी की है।READ ALSO:-UP : निशाने पर हिंदू लड़कियां, प्रेम जाल में फंसा कर करते थे ब्लैकमेल; कौन है ये लवर बॉय गैंग सदस्य?

 

वित्त मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किये
वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 2,000 रुपये के करीब 77 फीसदी नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं. वित्त मंत्रालय के अनुसार, प्रचलन में 2,000 रुपये के नोटों की संख्या मात्रा के हिसाब से 30 जून को घटकर 418 मिलियन रह गई, जो 19 मई को 1.77 बिलियन थी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सर्कूलेशन में इन नोटों का मूल्य 19 मई को 3.56 ट्रिलियन रुपये से घटकर 30 जून को 84,000 करोड़ रुपये हो गया। जो बाकी बचा पैसा है, उसे डिपॉजिट कराने के लिए लोगों के पास 30 सितंबर तक का वक्त बचा है।

 

क्या समय सीमा बढ़ाई जाएगी?
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वित्त मंत्रालय इस समय सीमा को आगे बढ़ाएगा या नहीं।  इसलिए सरकार ने इस सवाल का जवाब मानसून सत्र में दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में साफ किया था कि सरकार ने 2000 रुपये के नोट जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर तय की है। उससे पहले सभी लोगों को 2000 रुपये के नोट जमा करने होंगे। इसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार का फिलहाल किसी अन्य नोट को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। 

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RBI ने मई में की थी घोषणा
19 मई को, RBI ने 2,000 रुपये के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया, जबकि उन्हें कानूनी मुद्रा के रूप में बरकरार रखा। दूसरी ओर, RBI ने बैंकों को ऐसे बैंक नोट जारी करना तुरंत बंद करने की सलाह दी और कहा कि सभी 2,000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर, 2023 से पहले बदल दिया जाना चाहिए। 2,000 रुपये के बैंकनोट नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत जारी किए गए थे। 2016 में तत्कालिक 500 रुपये और 1,000 रुपये के बैंक नोटों के लीगल टेंडर खत्म करने के बाद इकोनॉमी में करेंसी की जरुरतों को पूरा करने के लिए 2000 रुपये के नोटों को पेश किया गया था।
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